नाबालिग से दुराचार का आरोपी बरी
अमरावती/दि.18– स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थानांतर्गत नाबालिग लडकी के साथ दुराचार करने के मामले में भादंवि की धाराओं सहित पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत नामजद आकीब जावेद नामक आरोपी को स्थानीय अदालत ने दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया.
आरोपपत्र के मुताबिक 1 मार्च 2015 को राजापेठ थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि, उसके घर के पास मनपा की शाला की देखभाल व दुरुस्ती का काम चल रहा था. जहां पर काम करने वाले आकीब जावेद नामक युवक ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया था.
जिसके चलते उसकी बेटी वक्त-बेवक्त आकीब जावेद से मिलने चली जाती थी और 1 मार्च को वह देर रात तक वापिस नहीं आयी. जिसे लेकर दी गई शिकायत के आधार पर राजापेठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया. वहीं आरोपी व उक्त नाबालिग लडकी का मेडिकल करने के बाद धारा 376 को जोडने के साथ ही पोक्सो की धाराएं भी लगाई गई. पश्चात मामले की जांच करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की गई. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने आरोपी आकीब जावेद को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया.
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. मुर्तूजा अजाद ने सफल पैरवी की. जिन्हें एड. नौशिद, एड. नदीम, एड. ताबिश ने सहयोग किया.