अमरावती/दि. 18– अमरावती के जिला व सत्र न्यायाधीश ने दारापुर के बहुचर्चित अंकुश गोपानारायण आरोपी के पीडित नाबालिग के लगातार छेडछाड एवं अत्याचार के आरोप से धारा 354 (ड),506 भा. द. वि. एवं धारा 11, 12 पोस्को एक्ट के आरोपों से बरी किया .
ईस्तगासे के अनुसार फिर्यादी द्बारा पो. स्टे. खोलापुर में रिपोर्ट दी गई कि 31- 10- 17 को दोपहर 12 बजे फिर्यादी ये अकेली कॉलेज जा रही थी. आरोपी ने उसे कॉलेज के गेट के पास रोककर कहा ‘ मुझे तुमसे प्यार है, तू भी मुझसे प्रेम कर ’, हम दोनों शादी करेंगे और तूने शादी नहीं की तो मैं अपनी जान का कम ज्यादा कर लूंगा. ऐसी धमकी दी. इससे पूर्व भी करीब 2 माह से आरोपी हरदम फिर्यादी को छेडछाड व पीछा करके तंग करता था.
इस प्रकार की रिपोर्ट से पो. स्टे. ने अपराध नं. 317/2017 अनुसार धारा 354(ड), 506 भादवि व धारा 11, 12 पोस्को कानून अनुसार आरोपी पर कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया.
सरकारी पक्ष द्बारा कुल 11 गवाहों की गवाही ली गई जिसमें सभी गवाहों ने सरकारी पक्ष की ओर से गवाही दी. प्रतिपरीक्षण (क्रॉस एक्जामिनेशन) के दौरान बचाव पक्ष की वकील एड. श्वेता आचार्य ने यह सिध्द किया कि पीडिता नाबालिग नहीं थी और आरोपी पे तय आरोप सिध्द नहीं हो पाए. और आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया. इस केस में बचाव पक्ष की ओर से विद्बान फौजदारी विधिज्ञ एड. श्वेता आचार्य एवं एड नरेंद्र दुबे ने सफल पैरवी की.