अमरावती/दि.13– स्थानीय जिल्हा व सत्र न्यायालय कोर्ट क्र. 4, अमरावती ने अपना फैसला सुनते हुए आरोपी नरेश मुकुंद ढोके को भा.दं.वी. की धारा 302 के आरोप से निर्दोष बरी किया है.
घटना की हकीकत दोषारोपपत्र के अनुसार इस प्रकार है कि फिर्यादी सुमन इंगले की बेटी मीरा ढोके अपने पति के साथ रमाबाई आंबेडकर नगर में रहती थी. आरोपी नरेश और मीरा के तीन बेटे थे, जो उनसे अलग रहते थे. आरोपी नरेश शराब के नशे में अपनी पत्नी मीरा के साथ मारपीट करता था और उसको ज़बरदस्ती शराब पिने के लिए मजबूर करता था, जिसकी फिर्यादी सुमन ने दो बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. घटना के दो दिन पहले फिर्यादी सुमन को मीरा के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने फोन करके बताया था कि, आरोपी नरेश मीरा को दो दिन से बहोत मार ठोक कर रहा है. 24 अगस्त 2022 को फिर्यादी जब अपने घर पर थी, तो उसे अपनी बेटी की मौत की खबर मिली, जिसके बाद फिर्यादी ने 24 अगस्त 2022 को गाडगे नगर पुलिस स्टेशन में आरोपी नरेश ढोके के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि, नरेश ढोके ने शराब के नशे में मीरा के साथ अमानवीय तरीके से मार पीट करके उसकी हत्या कर दी.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से 8 गवाहों ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी. जिला विधि सेवा प्राधिकरण अंतर्गत लोक अभिरक्षक कार्यालय की ओर से एड. रेहान हैदर को आरोपी के लिए नियुक्त किया गया था जिन्होंने न्यायालय के समक्ष आरोपी की ओर से अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलो को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने सबूतों के अभाव में आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप से निर्दोष बरी किया.