अमरावतीमहाराष्ट्र

नाबालिग से रेप का आरोपी बरी

घाटंजी का है मामला

* एड. सपना जाधव द्वारा सफल बचाव
अमरावती/दि. 4 पीडिता के नाबालिग होने के बावजूद उससे शारीरिक संबंध प्रस्थापित कर उसे गर्भवती बनाने के कारण पोक्सो व भादंवि धाराओं में नामजद आरोपी चेतन वैद्य को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सबूतो के अभाव में एवं डीएनए जांच को संदिग्ध बताकर बरी कर दिया. इस मामले में एड. सपना जाधव ने आरोपी का सफल बचाव किया. उन्हें एड. अभिजीत राठोड, एड. यश जायसवाल, सूरज द्विवेदी, एड. आयुष तिवारी का सहकार्य प्राप्त हुआ.
* घाटंजी थाने में दर्ज हुआ अपराध
2019 में घाटंजी थाने में पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने भादंवि धारा 376 (2) (एफ) (न) और 506 एवं पोक्सो कानून की धारा 4 व 6 के तहत चेतन वैद्य पर अपराध दर्ज किया था. पीडिता चार माह की गर्भवती हो गई थी. पुलिस ने जांच-पडताल की. पुलिस की जांच जारी रहते पीडिता ने बच्ची को जन्म दिया. पीडिता और आरोपी तथा बच्ची की डीएनए रिपोर्ट में साबित हुआ कि, वह आरोपी की बेटी है.
* जिला न्यायालय ने सुनाई सजा
जिला न्यायालय ने पुलिस की चार्जशीट के आधार पर मुकदमा चला. जिला न्यायालय ने आरोपी को साक्षीदारों के बयान और अन्य बातों को देखते हुए गत 22 फरवरी 2022 को कसूरवार करार दिया. 10 वर्ष की सजा सुना दी. तब से आरोपी चेतन वैद्य जेल में था.
* हाईकोर्ट में संदेह
आरोपी चेतन वैद्य ने जिला न्यायालय के सजा के फैसले को नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी. एड. सपना जाधव ने कोर्ट में दावा किया कि, अभियोजन पक्ष बेटी के जन्म के बारे में कोई ठोस सबूत कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सका. डीएनए जांच में भी उचित सावधानी नहीं बरती गई. उन्होंने कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट संदिग्ध बतलाई. उच्च न्यायालय ने सभी बातों को ध्यान में रखकर आरोपी चेतन को बरी करने का आदेश गुरुवार को दिया.

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