जानलेवा हमला प्रकरण में आरोपी को सजा
नागपुरी गेट थाना क्षेत्र कुंड सर्जापुर की 3 वर्ष पूर्व की घटना
अमरावती/दि.01– उधारी के पैसों पर से उपजे विवाद के चलते जानलेवा हमला प्रकरण के एक आरोपी को 2 साल 8 महिने और 7 दिन की सजा सुनाई गई. जबकि दूसरे आरोपी को सबूतो के अभाव में बरी किया गया. जिला व सत्र न्यायाधीश पी. जे. मोडक की अदालत में गुरुवार 29 फरवरी को यह फैसला सुनाया. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम कुंड सर्जापुर निवासी रामेश्वर उर्फ बबलू दामोधर आठवले (46) है. यह घटना 23 सितंबर 2020 को घटित हुई थी. जानकारी के मुताबिक कुंड सर्जापुर ग्रामनिवासी प्रवीण सुधाकर गणवीर के पेट में चाकू मारकर उसे गंभीर रुपसे घायल किया गया था. विशेष यानी प्रवीण मध्यस्थी करने गया था.
इस प्रकरण में नागपुरी गेट पुलिस ने रामेश्वर आठवले और अजय सरदार के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने जांच पडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी. अदालत में चली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील रणजीत भेटालू ने कुल 9 गवाहों हो परखा. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने रामेश्वर उर्फ बबलू को दोषी करार दिया. उसने न्यायालयीन कैदी के रुप में सजा भुगती है. इस प्रकरण में पुलिस उपनिरीक्षक अय्यूब शेख ने पैरवी अधिकारी के रुप में काम किया. उन्हें जवान अरुण हटवार ने सहयोग किया.