विनयभंग मामले में आरोपी को 5 साल सश्रम कारावास
कुर्हा थाना क्षेत्र की वर्ष 2020 की घटना
अमरावती/दि. 12 – नाबालिग का विनयभंग करने के मामले में आरोपी विजय मारोतराव गोटमारे (42) को स्थानीय व जिला व सत्र न्यायालय (4) पी. एन. राव की अदालत ने दोषी करार देते हुए आज 5 साल सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. यह घटना कुर्हा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में घटित हुई थी.
जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता पीडिता की मां ने कुर्हा थाने में 10 नवंबर 2020 को शिकायत कर आरोप किया था कि, आरोपी विजय गोटमारे उसके घर के पास रहता है. उसने नाबालिग पीडिता का विनयभंग किया. कुर्हा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 (ड) भादंवि और धारा 8/12 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच-पडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की. जिला व सत्र न्यायाधीश (4) की अदालत में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता शशीकिरण भगवतीप्रसाद पलोड ने कुल 8 गवाहों को परखा. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने इस प्रकरण में आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा एक माह अतिरिक्त कारावास, पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत 3 साल सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इसमें पुलिस हेड कांस्टेबल अरुण हटवार, लता हनवते और गजानन नागे ने सहयोग किया.