अमरावती/दि.26 – कडकनाथ धोखाधडी मामले में स्थानीय न्यायालय में आरोपी संदीप मोहीते की जमानत को मंजूर कर लिया है.
इस्तेगासे के अनुसार सांगली के महारयत एग्रो इंडिया प्रा.लि.कंपनी में सायन्सकोर मैदान में लगाई गई कृषि प्रदर्शनी में स्टॉल लगाया था. यहां पर शिकायतकर्ता को कहा गया था कि कडकनाथ प्रजाति की मुर्गी कंपनी से खरीदने पर कंपनी व्दारा खाद्य, दवाईयां, मेडिकल जांच व अन्य सुविधाएं दी गई थी. जिसके बाद कंपनी को शिकायतकर्ता से 5 लाख 30 हजार रुपए दिये और कंपनी ने कडकनाथ मुर्गी और खाद्य उपलब्ध कराया, लेकिन इसके बाद खाद्य देना बंद कर दिया. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने गाडगे नगर पुलिस थाने मे साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई. गाडगे नगर पुलिस ने धारा 420, 405, 409 और एमपीआईडी एक्ट के सेक्शन 3 अंतर्गत संदीप मोहीते के खिलाफ अपराध दर्ज किया. संदीप मोहिते कंपनी के एजंट है. जो करीब डेढ साल से कारावास में है. उपरोक्त मामले की सुनवाई 23 नवंबर को न्यायालय में की गई. इस मामले में एड.सत्यजीतसिंह रघुवंशी ने सफल पैरवी की. जिसके बाद आरोपी संदीप मोहीते को जमानत मंजूर की गई.