अमरावती

अचलपुर पुलिस की घेराबंदी

तड़ीपार को दबोच कर किया पुनः जिला बदर

परतवाड़ा/अचलपुर/दी ९ -स्थानीय कासदपुरा निवासी कुख्यात अपराधी शेख जमीर शेख करीम(34) के खिलाफ अचलपुर पुलिस ने उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56(1) (अ) के तहत तड़ीपार की कार्रवाई की थी.उक्त अपराधी के खिलाफ परतवाड़ा थाने में अपराध क्रमांक 370/2018 भादवी 376,417,504,34 का मामला दर्ज है.अचलपुर थाने में अपराध क्रमांक 82/2020 भादवो 354,354(अ)का अपराध दर्ज है.अपराधी को समझाइश देने के बाद भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आ रहा, यह देख पोलिस ने उसे जिला बदर करने का अनुरोध किया था.एसडीओ अचलपुर के आदेश पर जमीर को 17 मई 2021 को छह माह के लिए तड़ीपार किया गया था.पुलिस ने उसे आकोला जिले के हिवरखेड़ में ले जाकर छोड़ा था.उसने पुलिस के खिलाफ संभागीय आयुक्त से स्थगनादेश प्राप्त किया था.पुलिस ने मामला प्रविष्ट कर जमीर की याचिका को खारिज करवाया.बाद में उसे हिवरखेड़ छोड़ कर आया गया.अपने ऊपर लागू तड़ीपार के आदेश का पालन नहीं करते हुए जमीर के अचलपुर में ही घूमने की सूचना पुलिस को मिली.पुलिस ने घेराबंदी करके उसे दबोचा.पुलिस अधिनियम की धारा 142 दर्ज कर उसे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के समक्ष खड़ा किया था.कोर्ट में उस्की जमानत होते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पुनः जिला बदर किया है.उक्त पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल, अपर अधीक्षक शशिकांत सातव,सहायक अधीक्षक गौहर हसनके मार्गदर्शन में थानेदार माधवराव गरुड़,सिद्धार्थ वानखडे 540,पिंटया उर्फ पुरुषोत्तम बावनेर 1488,कृष्णा अस्वार 2378,मदन उइके 1619 आदि ने इस कार्रवाई को सफल बनाया है.

Related Articles

Back to top button