अमरावती/ दि. 24-नांदगांव पेठ पुलिस थाने में दर्ज धारा 354 डी, 506 के तहत आरोपी नीलेश (काल्पनिक) को स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी कोर्ट नं. 7 के न्यायाधीश डॉ. जी.ए. देशपांडे ने निर्दोष बरी किया. आरोपी की ओर से एड. इमरान नूरानी ने सफल पैरवी की. दोषारोप पत्र के अनुसार पीडिता की वर्ष 2019 में आरोपी से पहचान हुई थी. आरोपी इंटरनेट कैफे चलाता था. दोनों में दोस्ती के पश्चात लव अफेयर भी हुआ. पीडिता के घरवालों के विरोध के चलते पीडिता ने आरोपी से संबंध तोड दिए. आरोपी फिर भी पीडिता को मैसेज व कॉल करता था.
पीडिता ने उसे इगनोर किया. 22 नवंबर 2021 को आरोपी ने कॉल कर पीडिता से 20 हजार रूपए की मांग की और रकम न देने पर पीडिता की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. 23 नवंबर को पीडिता के दोस्त ने बताया कि आरोपी ने उसकी तस्वीरें इस्टाग्राम पर डाली है. पीडिता को पुणे पढाई के लिए जाना था. आरोपी द्बारा बदनामी करने से नांदगांव पेठ पुलिस में शिकायत दर्ज की. सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से पीडिता व गवाहों के बयान लेकर आरोपी पर अपराध सिध्द करने का प्रयास किया गया. आरोपी का बचाव करते हुए एड. इमरान नूरानी ने कोर्ट को बताया कि जिस आयडी से तस्वीर वायरल हुई है. वह बोगस है.