पत्नी की हत्या के प्रयास करने के आरोप से बरी
अपर जिला व सत्र न्यायालय अचलपुर का फैसला
परतवाडा/दि.24– अपर जिला व सत्र न्यायालय अचलपुर (1) ने पत्नी की जलाकर हत्या करने का प्रयास करने के मामले में आरोपी पति को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक आसेगांव पुलिस स्टेशन में कोल्हा ग्राम निवासी संजय श्रीधर पाचराऊत व सुलोचना श्रीधर पाचराऊत के खिलाफ हर्षा संजय पाचराऊत के साथ विवाद कर हत्या का प्रयास किए जाने का मामला दर्ज किया गया था. शिकायत के मुताबिक आरोपी संजय ने पत्नी से कहा कि, तुम काम नहीं करती इसलिए दूसरा विवाह करता हूं. इस बात पर से संजय ने अपनी पत्नी के साथ विवाद कर मारपीट की और केरोसीन उडेलकर उसे जिंदा जलाकर जानसे मारने का प्रयास किया. 1 जुलाई 2016 को घटित इस घटना में झुलसी पत्नी एक माह तक अमरावती के जिला अस्पताल में भर्ती थी. उपचार के बाद उसने आरोपी पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच के बाद चार्जशीट अचलपुर न्यायालय में दाखिल की. आरोपी के खिलाफ सबूत न मिलने से संदेह के आधार पर अपर जिला व सत्र न्यायालय (1) अचलपुर की अदालत ने संजय पाचराऊत और सुलोचना पाचराऊत को बरी कर दिया. आरोपी की तरफ से एड. अभय अलसपुरकर ने तथा सरकारी पक्ष की तरफ से एड. नवले ने काम संभाला.