अमरावतीमहाराष्ट्र

हत्या के आरोप से बरी

अमरावती/दि.15– वलगांव थाना क्षेत्र के रामा साऊर में फरवरी 2018 में हुई संगीता चव्हाण नामक महिला के हत्या मामले में स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश (4) की अदालत में समाजसेवक रामेश्वर चव्हाण व चंचला चव्हाण को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक रेखा चव्हाण नामक महिला ने रामेश्वर चव्हाण और चंचला चव्हाण पर उसकी बहू संगीता चव्हाण को जबरदस्ती जहर देकर हत्या करने का आरोप करते हुए वलगांव थाने में शिकायत दर्ज की थी. शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आरोप के मुताबिक वलगांव थाना क्षेत्र में आनेवाले रामा साऊर गांव की ई-क्लास जमीन पर चने की बुआई की गई थी. 17 फरवरी 2018 को सुबह 8 बजे के दौरान रेखा चव्हाण और उसकी बहू संगीता चव्हाण दोनों खेत में चने के फसल की कटाई करने के लिए गए थे तब रामेश्वर चव्हाण और चंचला चव्हाण ने कुल्हाडी मारकर संगीता को घायल किया. पश्चात दोनों ने संगीता को पकडकर जबरदस्ती जहर पिलाया. जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. वलगांव पुलिस ने शिकायत के आधार पर रामेश्वर व चंचला चव्हाण के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच पूर्ण की और चार्जशीट न्यायालय में दायर की. जिला व सत्र न्यायाधीश (4) की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कुल 7 गवाहों को परखा गया. गवाहों को परखने के बाद सरकारी पक्ष की परफ से युक्तिवाद किया गया तथा आरोपी की तरफ से एड. शिरीष जाखड ने किए युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए न्यायालय ने रामेश्वर धर्माजी चव्हाण और उसकी पत्नी चंचला रामेश्वर चव्हाण को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया. एड. शिरीष जाखड को एड. शोएब खान, एड. अफरोज पठान, एड. अभिजीत विश्वकर्मा, एड. संदेश मेश्राम ने सहयोग किया.

 

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