अमरावती /दि. 4– जिले के कुछ गांव में अभी भी कुछ ग्रामवासी खुले में शौच के लिए जाते है और सार्वजनिक स्वास्थ को खतरा निर्माण करते है. इस कारण जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी संजीता मोहपात्रा अब एक्शन मोड पर आ गई है. उन्होंने गुरुवार 2 जनवरी को गटविकास अधिकारी को पत्र के जरिए खुले में शौच के लिए जानेवाले ग्रामवासियों पर स्थानीय दक्षता समिति के जरिए 7 जनवरी से कार्रवाई करने के कडे निर्देश दिए है.
ग्राम स्तर पर शौचमुक्त गांव निगरानी समिति तथा दक्षता समिति गठित की गई. इस समिति के अध्यक्ष यह ग्राम जलापूर्ति समिति के अध्यक्ष है. इसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत अधिकारी, शिक्षक, पुलिस पाटिल, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, सफाई कामगारों आदि का समावेश किया गया है. इसमें कामगारों को गुडमॉर्निंग कीट भी वितरित की गई है. इसमें टॉर्च, सीटी, टोपी, टी-शर्ट आदि साहित्य दिया गया. ग्राम स्तर पर गठित की गई शौचमुक्त गांव निगरानी समिति तथा दक्षता समिति 7 जनवरी से सप्ताह में कोई भी तीन दिन नियमित रुप से गुडमॉर्निंग अथवा गुड इविनिंग उपक्रम चलाकर खुले में शौच के लिए बैठनेवाले ग्रामवासियों को पहले दो सप्ताह ग्राम स्तर पर उपलब्ध होनेवाले पुष्प देकर खुले में शौच के लिए बैठने की कृति का प्रतिकात्मक विरोध करने, पश्चात तीसरे सप्ताह से खुले में शौच के लिए बैठनेवाले ग्रामवासियों पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा के मुताबिक तथा मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 115 से 117 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. इस उपक्रम के संनियंत्रण के लिए तहसील स्तर पर विस्तार अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी की 10 ग्राम पंचायत के लिए नियुक्त करने 7 जनवरी से आगामी दो माह का दैनिक नियोजन 5 जनवरी के पूर्व भेजने के निर्देश गटविकास अधिकारी को दिए गए है.