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जिला समिति करेगी जांच
अमरावती/दि.1 – काम की जगह पर महिलाओं के लैंगिक प्रताडना से संरक्षण अधिनियम के अनुसार सभी कार्यालय में शिकायत निवारण समिति स्थापन करना जरुरी किया गया है. समिति की ओर से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट आगामी 5 दिनों में सभी कार्यालयों ने जिला स्तरीय समिति को पेश करने के निर्देश जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने कल बुधवार को दिये. तहसील स्तर की स्थानीय समितियों के सनियंत्रण के लिए तहसीलदारों की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय समितियां भी स्थापित की जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी ने बताया. काम की जगह पर महिलाओं का लैेंगिक प्रताडना से संरक्षण अधिनियम के अनुसार जिलास्तरीय स्थानीय शिकायत समिति कार्यान्वीत की गई है. इस समिति की बैठक कल जिलाधिकारी कार्यालय में हुई. जिलास्तरीय समिति की अध्यक्ष ज्योती मोहिते, निवासी उपजिलाधिकारी डॉॅ.नितीन व्यवहारे, समिति के सदस्य सचिव जिला महिला व बालविकास अधिकारी अतुल भडांगे, उपायुक्त अर्चना इंगोले, विधि अधिकारी नरेंद्र बोहरा, बालविकास प्रकल्प अधिकारी राजेश कोलखेडे, विधि सलाहकार रिना गुप्ता आदि इस समय उपस्थित थे. अधिनियम के अनुसार हर कार्यालय में शिकायत निवारण समिति स्थापन करना आवश्यक है. इस बाबत जिला समिति ने हर कार्यालय को स्पष्ट सूचना देकर पांच दिन के भितर अनुपालन रिपोर्ट मांगने, कार्यालय स्तर पर स्थानीय समिति की ओर से महिलाओं की शिकायत का निवारण 30 दिन के भितर नहीं हो पाया तो संबंधितों ने जिला समिति के पास शिकायत करनी चाहिए, तहसील स्तरीय समितियों के सनियंत्रण के लिए तहसीलदारों की अध्यक्षता में तहसील समिति स्थापन की जाएगी. जिला समिति को प्राप्त शिकायतों का निपटारा रह लोकशाही दिन पर नियमित रुप से किया जाएगा, ऐसा जिलाधिकारी ने इस समय बताया. जिला समिति ने विविध कार्यालयों को भेंट देकर जांच करने कही पर भी गलत प्रकार निदर्शन में आया तो स्यू-मोटो दखल लेकर संबंधितों को नोटीस भेजेगा. नियम भंग होता है तो समय पर कार्रवाई करने स्थानीय समिति के कामकाज बाबत कार्यशाला लेकर सभी कार्यालयों के संबंधितों का प्रशिक्षण आयोजित करें, मेलघाट व दुर्गम क्षेत्र के कार्यालय की शिकायतों के निपटारे के लिए 7 अप्रैल को धारणी में बैठक ली जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी ने बताया.