अमरावतीमहाराष्ट्र

अवैध गौण खनिज की शिकायत पर 8 दिनों में कार्रवाई

अमरावती /दि.12– अवैध गौण खनिज उत्खनन, यातायात बाबत स्थानीय जनप्रतिनिधि अथवा सामान्य व्यक्ति की तरफ से शिकायत आने पर 8 दिनों में कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व विभाग ने दिये है. इसके अलावा की गई कार्रवाई बाबत शिकायतकर्ता को निश्चित कालावधि में सूचित न करने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानकर विभागीय जांच की कार्रवाई की जाने वाली है.
जिला प्रशासन सहित राजस्व विभाग के पास अवैध गौण खनिज बाबत शिकायतों का प्रमाण अधिक है, ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए अब समय मर्यादा लगाई गई है. इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर 7 दिनों के भीतर जांच करनी पडेगी. शिकायत के बाद जांच में तथ्य पाये जाने पर आगामी 15 दिनों में संबंधित के खिलाफ महाराष्ट्र जमीन राजस्व संहिता 1966 की धारा 47 (7) (8) के तहत तथा गौण खनिज उत्खनन नियम 2013 के प्रावधान के मुताबिक सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व विभाग ने दिये है. गौण खनिज विभाग की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर सौंपी गई है. इसके पूर्व यह विभाग अपर जिलाधिकारी अंतर्गत था. 25 साल से अब पहले के मुताबिक जिलाधिकारी पर यह प्रभार आया है.

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