अवैध पोस्टर, बैनर, झंडे, पताका लगाने वालों पर कार्रवाई
अनधिकृत होर्डिंग्स पर कार्रवाई के आदेश
* शहर में फलक लगाने की नियमावली जाहीर
अमरावती/दि.22 – शहर में जगह-जगह पोस्टर, बैनर, झंडे, पताका लगाने वालों पर कडी कार्रवाई करने का निर्णय मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने लिया है. जिसके तहत शहर में लगाये जाने वाले सभी प्रकार के होर्डिंग्स बैनर को लेकर मनपा प्रशासन द्बारा नियमावली जाहीर की गई है. जिसके तहत शहर में लगाये जाने वाले सभी प्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अंकीत करना अनिवार्य है. उसी प्रकार सिटी में सभी प्रकार के पोस्टर, बैनर लगाने के लिए मनपा के बाजार व लायसेंस विभाग की अनुमति लेना बंधन कारक है. शहर में बगैर मनपा के अनुमति लगने वाले सभी प्रकार के प्लैक्स बोर्ड पर प्रतिबंधक व फौजदारी कार्रवाई के निर्देष भी डॉ. आष्टीकर ने जारी किये है.
अवैध पोस्टरबाजी पर बैन लगाने के लिए सभी होर्डिंग्स की स्टॅबेलिटी जांच करने के आदेश प्रशासक डॉ. आष्टीकर ने जारी कर जो होर्डिंग्स अवैध श्रेणी में है, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश मनपा के बाजार व लायसेन्स विभाग को दिये गये है. जो होर्डिंग्स धारक नियमों का पालन करेगा, उसे मनपा द्बारा अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जाएगा. मनपा का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं रहने वाले होर्डिंग्स पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
शहर के किसी भी प्रकार के सरकारी जगह पर बगैर अनुमति अवैध पोस्टर, बोर्ड, बैनर, विज्ञापन, झेंडे, पताका नहीं लगाने के आदेश भी निगमायुक्त ने जारी किये है. सरकारी जगहों पर होर्डिंग्स या झेंडे लगाने पर महाराष्ट्र मालमत्ता विरुपन प्रतिबंध कानून 1995 अंतर्गत कार्रवाई का प्रावधान है. उसी प्रकार मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका नियम 2003 के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति, संस्था पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. इसलिए सभी प्रकार के झेंडे, बैनर्स, पोस्टर्स लगाने से पहले मनपा के बाजार परवाना विभाग से अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा संबंधितों पर मनपा के अतिक्रमण विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी. ऐसी जानकारी निगमायुक्त तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने शुक्रवार को सांझा की.