अमरावतीमहाराष्ट्र

शहर में प्लास्टिक बंदी को लेकर कार्रवाई सुस्त

अमरावती/दि.04– शहर में कचरा व्यवस्थापन करते समय कचरे में रहनेवाले अघुलनशील प्लास्टिक का प्रमाण अधिक रहने के चलते इसका परिणाम कचरे को नष्ट करने पर होता है. जिसके चलते केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर नियमो को और भी अधिक सख्त किया जा रहा है. जिसके चलते वर्ष 2023-24 में अमरावती मनपा ने 12,255 किलो प्लास्टिक जब्त करते हुए 116 आस्थापना धारको से 7 लाख 40 हजार रुपए का दंड भी वसूल किया है. हालांकि इसके बावजूद भी अमरावती शहर में प्लास्टिक बंदी को लेकर कार्रवाई की रफ्तार से काफी हद तक सुस्त ही कहा जा सकता है.

केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में तैयार की गई प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावली पर सख्ती के साथ अंमल करना शुरु किया है. शहर में इसके पहले कैरी बैग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहने के बावजूद भी सब्जी व फल विक्रेताओं सहित फेरीवालो एवं अन्य व्यवसायियों द्वारा अपने ग्राहको को धडल्ले के साथ कैरी बैग दी जाती है. जिसके चलते पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है. कैरी बैग के साथ ही सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादो का एक बार प्रयोग करने के बाद उनके कचरे का निपटारा करने में स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं को काफी मशक्कत करनी पडती है. ऐसे में महानगर पालिका की ओर से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक की बिक्री और प्रयोग करनेवाले लोगो के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष पथक तैयार किए गए है. इसके चलते शहर के मुख्य बाजारपेठो, सब्जी बाजारो, बसस्थानक और अन्य स्थानो पर होनेवाले प्लास्टिक के प्रयोग पर मनपा के पथको द्वारा ध्यान रखा जा रहा है और इन पथको द्वारा संबंधितो के खिलफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है. परंतु कार्रवाई की रफ्तार काफी हद तक सुस्त रहने चलते अमरावती शहर में प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह से रुका नहीं है.

बता दे कि, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कानून के अनुसार 75 माईक्रॉन से कम रहनेवाले प्लास्टिक पर कार्रवाई की जाती है. जिसके तहत प्लास्टिक से बने झंडे, प्लेट, चाय के कप, पानी के ग्लास व पाऊच, स्ट्रॉ, नॉन बैग्ज स्टायरोफोम, थर्माकॉल, कवर सहित केवल एक बार ही प्रयोग में लाई जानेवाली प्लास्टिक की वस्तुओं तथा 100 मायक्रॉन से कम रहनेवाले पीवीसी बैनर व स्टिकर के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.

* 12,255 किलो प्लास्टिक जब्त
केवल एक बार ही प्रयोग में लाए जा सकनेवाले प्लास्टिक के उत्पादन, वितरण, संग्रहन, बिक्री व प्रयोग पर प्लास्टिक बंदी अधिनियम 2018 के तहत कार्रवाई की जाती है. परंतु इसके बावजूद भी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का प्रयोग अब भी बंद नहीं हुआ है. यही वजह है कि, वर्ष 2023-24 के आर्थिक वर्ष दौरान महानगरपालिका द्वारा की गई कार्रवाईयों में 12,255 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया. साथ ही 7 लाख 40 हजार रुपयों का दंड भी संबंधित प्रतिष्ठानो से वसूल किया गया.

Related Articles

Back to top button