अमरावती/दि.2-लोकसभा चुनाव की आचार संहिता शुरू रहने से जिले में कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति होर्डिग्ज, बैनर्स, पोस्टर बिना अनुुमति के लगाने पर कार्रवाई की जायेगी. ऐसे आदेश चुनाव विभाग की ओर से जारी किए गये है. जिले में सार्वजनिक संपत्ति विद्रुपीकरण प्रतिबंध मनाई आदेश जारी किए गये है. सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग नहीं किया जायेगा. चुनाव के समय होर्डिग्ज, बैनर्स, पोस्टर्स व दीवार पर विज्ञापन लगाते समय स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक रहेगी. निजी व्यक्ति की जगह पर संबंधित मालक व चुनाव विभाग के अनुमति के बिना झंडे, पोस्टर लगाने के लिए मना किया गया है. वाहनों पर पार्टी प्रचार के कपडे के फलक व झंडे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. प्रचार के लिए उपयोग किए जानेवाले वाहनों पर पार्टी प्रचार के फलक लगाना, झंडे लगाना इस पर प्रतिबंध लगाया गया है. घूमनेवाली वाहनों पर पार्टी प्रचार का झंडा व कपडे के फलक वाहनों के बाये और दाये तरफ लगाए जाए. वाहनों के बाये तरफ खिडकी की जगह पर व स्क्रीन ग्लास के सामने नहीं रहेगा. उसी प्रकार 1 फुट बाय 1/2 फूट इस आकार का होना चाहिए. प्रचार के घूमते वाहनों पर कपडे का फलक वाहन चालक के आसन मार्ग दाये अथवा सीधे तरफ लगाए जाए. घूमते वाहनों पर पार्टी प्रचार का झंडा व कपडे का फलक संबंधित पार्टी के जिलाध्यक्ष उम्मीदवार व उसके चुनाव प्रतिनिधि ने चुनाव निर्णय अधिकारी की ओर से अधिकृत अनुमति लिए जानेवाले वाहनों पर लगाया जायेगा. उसी प्रकार पोस्टर लगाने के लिए इंकार किया गया है. चुनाव संबंधी पोस्टर्स , बैनर्स, पॉम्पलेट, कट आउट्स, होर्डिग्ज , कमानी को निर्बंध आदेश जारी किया है. इस अंतर्गत इस जगह पर इस प्रकार की तथा अन्य बातों के कारण राहगीरों को अडचन हो या दुर्घटना हो इस तरह से लगाने के लिए प्रतिबंध है.