* 15 प्रकरणों में बाकी है वसूली
अमरावती/दि.21– राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने मार्च 2024 तक पिछले वित्त वर्ष में 81 बार रेस्टरा पर नियमों के उल्लंघन की वजह से कार्रवाई की. इस कार्रवाई में 26 लाख 35 हजार से अधिक जुर्माना वसूल किया. 15 प्रकरणों में जुर्माना वसूली बाकी रहने की जानकारी अधीक्षक ज्ञानेश्वरी आहेर ने दी.
* एफएल-3 के उल्लंघन सर्वाधिक
उन्होंने बताया कि, एलएल-3 के मामलों में सर्वाधिक नियमों का उल्लंघन पकडा गया. 40 प्रकरणों में 13 लाख 95 हजार का जुर्माना वसूल किया गया. उल्लेखनीय है कि, एफएल-3 के 47 लाईसेंसधारकों को नियमों के भंग के कारण नोटीस दी गई थी. जिसमें से 7 प्रकरण अभी भी लंबित रहने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने आज अमरावती मंडल को दी. सूत्रों ने बताया कि, वर्तमान में अमरावती आयुक्तालय क्षेत्र के बीयर बार और रेस्टरा की जांच, निरीक्षण शुरु है.
* जिले में 619 शराब विक्रेता
उत्पादन शुल्क विभाग के आंकडों के अनुसार एफएल-1 से लेकर एमएफ-2 ऐसे 8 लाईसेंस प्रकार में जिले में कुल 619 अधिकृत शराब विक्रेता है. जिसमें बार, वाइन शॉप, बीयर शॉपी, देशी शराब के अधिकृत विक्रेता शामिल है. बार की संख्या लगभग 400 है. उसी प्रकार देशी शराब के 145 लाईसेंस है. 42 बीयर शॉपी और 32 वाइन शॉप जिले में है. उल्लेखनीय है कि, वाइन शॉप के लाईसेंस जारी करना लगभग 5 दशकों से बंद है. साफ है कि, जिले की 32 वाइन शॉप 50 वर्ष से अधिक पुरानी है. एक्साइज विभाग के सूत्र यह भी बताते हैं कि, नियमों के भंग में परमिट रुम के बाहर शराब सप्लाई करना, टाईम का पालन न करना, निर्धारित थोक विक्रेता की बजाय एलएल-2 से परस्पर माल लेना जैसे उल्लंघन शामिल है.