अमरावतीमहाराष्ट्र

प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहने वाले 425 कर्मचारियों पर कार्रवाई अटल

अमरावती /दि.17– लोकसभा चुनाव के लिए अमरावती जिले में 12 हजार कर्मचारियों का दूसरा प्रशिक्षण सत्र शुरु हो चुका है. इस प्रशिक्षण के पहले दिन 279 व दूसरे दिन 146 ऐसे कुल 425 कर्मचारी गैरहाजिर रहे. इन सभी कर्मचारियों के नाम संबंधित एआरओ के मार्फत नोटीस जारी की जाएगी और उनसे खुलासा मांगा जाएगा. साथ ही कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला स्पष्टीकरण समाधानकारक महसूस नहीं होने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि, जिले के 2672 मतदान केंद्रों में आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हेतु मतदान होगा. इस मतदान प्रक्रिया के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक मतदान केंद्राध्यक्ष व 2 मतदान अधिकारी आवश्यक होते है. इसके अलावा कुछ कर्मचारियों आरक्षित रखा जाता है. जिसके चलते चुनाव संबंधित कार्य हेतु 11984 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है. चूंकि चुनाव का कामकाज निर्धारित कालावधि के भीतर ही पूरा करना आवश्यक होता है. जिसके चलते सभी कर्मचारियों को जिला प्रशासन व निर्वाचन विभाग द्वारा चुनाव संबंधित कामों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ऐसे में इस प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहना काफी गंभीर बात है. क्योंकि इसका सीधा असर मतदान वाले दिन चुनाव संबंधित कामकाज पर पडना तय है और इसे चुनाव संबंधित कामकाज में बाधा व दिक्कत पैदा करने वाली कृति माना जाता है. जिसके चलते प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों से इसे लेकर 24 घंटे के भीतर स्पष्टिकरण देने हेतु नोटीस भेजी जा रही है. साथ ही कर्मचारियों द्वारा इस संदर्भ में दिया जाने वाला स्पष्टिकरण समाधानकारक नहीं रहने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ निलंबन व अपराध दर्ज करने जैसी कार्रवाई की जाएगी.

* जिला निर्वाचन अधिकारी को है कार्रवाई का अधिकार
जिला निर्वाचन अधिकारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 व धारा 134 के तहत मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी की एकतरफा नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है.
किसी भी कर्मचारी द्वारा कर्तव्य में कोताही करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत मुकदमा दर्ज करने की जोखिम पर संबंधित की सहमति को बिना जाने ऐसे पद के सभी अबंधन भी उस पर लादने का अधिकार भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रदान किया गया है.

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