प्रतिनिधि/दि.१३
अमरावती – निजी लैब की ओर से कोरोना जांच के लिए सरकार की ओर से निर्धारित किए गए दरों को ही अमल में लाना पडेगा. मरीजों से ज्यादा दर वसूलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी जिला आपदा प्रबंधन अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी है. जिलाधिकारी ने बताया कि, निजी लैब को कोविड-१९ की जांच के लिए राष्ट्रीय आर्युविज्ञान संस्था ने मान्यता प्रदान की है और इसी संस्था के उत्पादकों के रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट व रैपिडएंटीजन टेस्ट का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है. लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद जांच के लिए लगने वाले रिएंजटस, विटीएम कीटस, पीपीई कीटस की उपलब्धता बढने से आरटीपीसीआर के जांच के दर भी कम हो गए है. इसलिए प्रशासन ने सुधारित दर निर्धारित कराकर दिए है. इसके अनुसार कलेक्शन सेंटर से नमूने प्राप्त होने पर १९०० रुपए, जांच केंद्र, क्वारंटाइन सेंटर, अस्पताल आदि जगहों पर जाकर नमूने लेने पर २२०० रुपए व मरीज के घर जाकर नमूने लेने पर ढाई हजार रुपए के दर है.