बिना अनुमति के पेड काटने पर होगी कार्रवाई
अमरावती /दि. 5– पेड लगाओ, पेड बचाओ ऐसा संदेश शासन द्वारा दिया जाता है किंतु पेड काटे जाने का प्रमाण दिनोदिन बढ रहा है. पेड काटने के लिए स्थानीक स्वराज्य संस्थाओं से अनुमति लेना जरुरी है अन्यथा महापालिका, नगर पंचायत अथवा नगर पालिका की ओर से दंडात्मक कार्रवाई की जाती है. अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत पिछले 9 महिनों में 50 पेड बगैर अनुमति के काटे गए है. जिसमें 6 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया.
* अनुमति के बगैर पेड काटा तो 50 हजार रुपए का दंड
स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की अनुमति के बगैर पेड काटे गए तो 50 हजार रुपए का दंड भरना पडेगा. आवश्यक कारणों से पेड काटना हो तो स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की अनुमति आवश्यक है.
* 9 महिनों में 6 लाख 90 हजार रुपए का दंड वसूला
अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत बगैर अनुमति के पेड काटे जाने पर 9 महिनों में 6 लाख 90 हजार का दंड वसूला गया.
* 9 महिनों में 517 लोगों ने ली अनुमति
मनपा क्षेत्र अंतर्गत पेड काटने की फरवरी से सितंबर माह के दरम्यान 517 लोगों ने आवेदन कर अनुमति ली. उनसे पेड काटने का शुल्क 23 लाख 41 हजार रुपए प्राप्त हुआ.
* पेड काटने की अनुमति के लिए आवेदन
स्थानीय प्रशासन अंतर्गत पेड काटने के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत, मनपा प्रशासन को आवेदन देना होता है अथवा ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है. मनपा में पेड काटने की मंजूरी दिए जाने के लिए अनुमति समिति बनाई गई है. इस समिति द्वारा ही आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाता है.
* शासन ने किए नियम निश्चित
पेड काटने के लिए शासन द्वारा कुछ नियम निश्चित किए गए है. इस पर वृक्ष प्राधिकरण का नियंत्रण रहता है. पेड काटने के लिए आए आवेदन का विचार कर नियमानुसार पेड काटने की मंजूरी ली जाती है.
– महेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा.