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छत, ओपन टेरेस बीयर बारों पर होगी कार्रवाई

शहर और परिसर में आधे से अधिक बार में ऐसे परोसी जा रही शराब

* केवल परमिट रुम के लाईसेंस का मखौल
अमरावती/दि.31 – पब संस्कृति पर भले ही फिलहाल आध्यात्मिक नगरी अमरावती में नकेल लगी है. किंतु छतों, ओपन टेरेस, बार में जमकर और धडल्ले से से शराब परोसी और पी जा रही है. ऐसे ओपन टेरेस बीयर बार पर कार्रवाई के संकेत प्रशासन ने दिये हैं. प्रशासन का साफ कहना है कि, यह तो उनके द्वारा दिये गये लाईसेंस के नियम व शर्तों का मखौल उडाना है. क्योंकि लाईसेंस एक निर्धारित कक्ष या हॉल के लिए दिया जाता है. जबकि ओपन टेरेस पर शराब, बीयर, परोसना और वहां बैठकर सेवन करना सरासर नियमों का उल्लंघन है. यह भी बता दे कि, शहर में आधे से अधिक बार में ऐसी ही व्यवस्था के तहत शराब बेची जा रही है.
* रुफ टॉप पर होगी एक्शन
इस बारे में पुलिस और उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, पुणे के भयानक एक्सीडेंट के बाद राज्य में भी बीयर बार और परमिट रुम के लाईसेंस को लेकर नियमों का कडाई से पालन का आदेश है. नियमों में नाना प्रकार के निर्देश रहने पर भी उसका खुला उल्लंघन होता आया है. अब प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है. जिसमें सबसे पहले रुफ टॉप पर कार्रवाई किये जाने की जानकारी एक बडे अधिकारी ने अमरावती मंडल को दी.
* अनेक नियम ठेंगे पर
शराब विक्रेताओं को खासकर परमिट रुम के लाईसेंस कई शर्तों एवं नियमों के अधीन दिये जाते हैं. जिसमें एक बडा नियम परमिट रुम मेें 21 से 25 वर्ष से छोटे युवकों को शराब और बीयर की विक्री नहीं की जा सकती. जबकि अमरावती में ओपन टेरेस बार बने हुए हैं. वहां धडल्ले से युवाओं को बगैर किसी चेकिंग के शराब, बीयर दी जा रही है, वे वहीं बैठकर शराब का लुत्फ ले रहे है. जिससे साफ है कि, शराब बेचने का एक बडे नियम का यहां खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हो रहा है. पुलिस और उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारी सबसे पहले इसी नियम के कडाई से पालन पर जोर देने की जानकारी सूत्रों ने दी.
* खुले में विक्री की पाबंदी
एक्साइज विभाग के अधिकारी ने बताया कि, शराब हो या बीयर खुले में उसकी विक्री और सेवन की छूट नहीं दी जा सकती. उनके भी ध्यान में आया है कि, शहर में अनेक होटल, बार में ओपन टेेरेस और बगीचों में शराब उपलब्ध करवाई जा रही है और ग्राहक वहीं बैठकर शराब पी रहे हैं. परमिट रुम के लिए दिये गये लाईसेंस का यह बडा उल्लंघन देखने में आया है. उल्लेखनीय है कि, पिछले सप्ताह एक्साइज विभाग ने शहर के लगभग सभी 100 अनुज्ञप्तिधारक परमिट रुम संचालकों के यहां छापे मारकर नियम के उल्लंघन पाये थे. करीब दर्जनभर अनुज्ञप्तिधारकों को नोटीस दिये जाने का भी दावा उन्होंने किया था. उसी में देखा गया था कि, खुले में पाबंदी के बावजूद शराब-बीयर की विक्री की जा रही है, बल्कि परोसी जा रही है. एक उच्चाधिकारी ने बताया कि, परमिट रुम से बाहर शराब नहीं परोसी जा सकती. पार्सल भी नहीं दी जा सकती.
* नये और कडे नियम
इस अधिकारी ने नये तथा कडे नियमों की जानकारी भी अमरावती मंडल को दी, जो इस प्रकार है.
– परमिट रुम में 21/25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बीयर/शराब बेचे जाने पर आस्थापना अर्थात बार-होटल पर कडी कार्रवाई होगी.
– होटल के ओपन टेरेस रुफ टॉप पर शराब उपलब्ध कराने पर कार्रवाई होगी.
– दिये गये समय के बाद अनुज्ञप्ति शुरु रहने पर कार्रवाई की जाएगी.
– शहरी क्षेत्र में रात 1.30 बजे तक और देहांतों में रात 11 बजे तक बार शुरु रखने की छूट है. इसके बाद भी बार शुरु मिले, तो कार्रवाई होगी.
– महिला वेटरेस को निर्धारित समय के बाद ड्यूटी पर रखा गया, तो संबंधित बार पर कडी कार्रवाई होगी.
– बिना लाईसेंस शराब का स्टॉक मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने और स्टॉक का भी निरीक्षण करने कहा गया है.
– ब्लैक लिस्टेट परमिट और बीयर शॉपी को एफएल-1 ट्रेड से कैश और कैरी पद्धति से शराब खरीदने पर पाबंदी रहेगी.
– सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिये गये है.
– गोदामों पर भी एक्साइज विभाग की कडी नजर रहेगी.

* मनपा ने दी परमिशन!
शहर में देखा गया कि, आधे से अधिक बार में ओपन में शराब परोसी जा रही है. छतों पर भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. महानगरपालिका द्वारा उन्हें लाईसेंस दिये जाने की जानकारी है तथापि मनपा केवल घरेलू जगहों को कमर्शियल का लाईसेंस देती है. शराब, बीयर के संबंध में लाईसेंस देने का कोई अधिकार मनपा को नहीं रहने की जानकारी एक्साइज के अधिकारी ने दी.

* पब के बाद अब रुफ टॉप
शहर की ऐतिहासिक, पौराणिक नगरी की विशेषता पर आघात करने वाली पब संस्कृति पर अंकुश लगाने के बाद अब एक्साइज विभाग रुफ टॉप के बढते चलन पर आघात करने जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि, ओपन टेरेस पर शराब विक्री का कोई लाईसेंस नहीं दिया जाता. इसलिए ऐसे जो भी ओपन टेरेस रेस्टारेंट, बार चल रहे हैं. उनकी शामत आने वाली है.

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