अमरावती

कुलिंग चार्जेस के नाम पर पांच रुपए की अतिरिक्त वसूली!

अन्न व औषधी विभाग व्दारा ध्यान दिए जाने की जरुरत

उपभोक्ताओं की खुलेआम होती है आर्थिक लूट
अमरावती/दि.18- विविध कंपनियों के सॉफ्ट ड्रिंक तथा ठंडे मिनरल वॉटर की बोतल की विक्री करते समय अधिकांश विक्रेताओं व्दारा कुलिंग चार्जेस के नाम पर अतिरिक्त रकम ली जाती है. जबकि हकिकत यह है कि, एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा विक्री मूल्य में कुलिंग चार्जेस का समावेश रहता है. परंतु ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में शीत पेयों पर कुलिंग चार्जेस लगाकर ग्राहकों की खुलेआम आर्थिक लूट की जाती है. जिसकी ओर अन्न व औषधी प्रशासन विभाग व्दारा ध्यान दिए जाने की सख्त जरुरत है.
* गत वर्ष नहीं हुई एक भी कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि कुलिंग चार्जेस के नाम पर अतिरिक्त रकम की मांग करनेवाले दुकानदार के खिलाफ ग्राहक मंच में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. साथ ही अन्न व औषधी प्रशासन को इसकी जानकारी देने पर एफडीए व्दारा भी संबंधित विके्रता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. परंतु इसके बावजूद विगत वर्ष गर्मी के मौसम दौरान एक भी शीत पेय विके्रता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसी जानकारी खुद एफडीए व्दारा दी गई है.
* सभी दुकानों में वसूला जाता है कुलिंग चार्ज
गर्मी के मौसम दौरान शीत पेयों की मांग अच्छी खासी बढ जाती है. इस बात का फायदा उठाने हेतु कई व्यवसायी कुलिंग चार्जेस के फंडे पर अमल करना शुरु कर देते है. जिसके तहत शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी शीतपेय विक्रेताओं व्दारा कुलिंग चार्जेस के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त रकम वसूल की जाती है.
* लेना है तो लो, वरना कहीं ओर जाओ, की धमकी भी
यदि किसी जागरुक ग्राहक व्दारा विक्रेता को बताया जाता है कि कुलिंग चार्जेस तो एमआरपी में ही शामिल है, तो इसका भी संबंधित विक्रेता पर कोई फर्क नहीं पडता. बल्कि विक्रेता व्दारा उस ग्राहक को एक तरह से धमकी भरी सलाह दी जाती है कि लेना है तो लो, नहीं तो कहीं ओर जाओ.
* एमआरपी में शामिल है कुलिंग चार्जेस
किसी भी कंपनी व्दारा शीत पेय तैयार करते समय कुलिंग चार्जेस को एमआरपी में ही शामिल किया जाता है. ऐसे में ग्राहक को अपना पसंदीदा शीतपेय खरीदने हेतु अतिरिक्त शुल्क देेने की जरुरत नहीं होती. लेकिन इसके बाजवूद शीतपेय विक्रेताओं व्दारा मनमाने ढंग से कुलिंग चार्जेस की वसूली की जाती है.
* कहां करें शिकायत
यदि कहीं पर निकृष्ट दर्जे वाले शीतपेय की बिक्री हो रही है तो, उस पर अन्न व औषधी प्रशासन व्दारा कार्रवाई की जा सकती है साथ ही कुलिंग चार्जेस के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूल किए जाने की शिकायत ग्राहक मंच के पास दर्ज कराई जा सकती है.

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