अमरावती

एक साल में 22 लाख रुपए के मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त

मिलावटी खाद्यों में तेल व मिठाई का सर्वाधिक समावेश

अमरावती/दि.2 – इस समय बडे पैमाने पर विवाह समारोह आयोजित हो रहे है. साथ ही अन्य शुभकार्य प्रसंग पर भी समारोह का आयोजन होता है. जिनमें बडे पैमाने पर मिठाई की मांग होती है और तेलों का प्रयोग करते हुए विविध व्यंजन भी बनाए जाते है. लेकिन यदि तेल और मिठाई में किसी भी तरह की कोई मिलावट होती है, तो इससे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है. इस बात के मद्देनजर अन्न व औषधी प्रशासन द्बारा आए दिन विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को जांचने हेतु कार्रवाई की जाती है. जिसके तहत अलग-अलग खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता को जांचा जाता है. साथ ही किसी भी तरह की मिलावट पाए जाने पर ऐसे खाद्य पदार्थों को जब्त करते हुए संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है. विगत एक वर्ष के दौरान अन्न व औषधी प्रशासन में करीब 22 लाख रुपए के मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए है.
बॉक्स
* एक साल में 200 आस्थापनाओं पर कार्रवाई
अन्न व औषध प्रशासन विभाग के पास मनुष्यबल काफी कम प्रमाण में है. लेकिन इसके बावजूद अन्न व औषधी प्रशासन ने एक साल के दौरान 200 से अधिक आस्थापनाओं पर कार्रवाई करते हुए 170 सैंपल लिए. जिसमें से 20 सैंपल दोषी पाए गए. वहीं अन्यों की रिपोर्ट आना बाकी है. दोषी पाए गए सैंपलों के लिए संबंधित आस्थापनाधारकों से 22 लाख 65 हजार रुपए का दंड वसूल किया गया है.

* 36 मुकदमें दायर
विगत एक वर्ष के दौरान अन्न व औषध प्रशासन ने दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही 36 लोगों के खिलाफ मुकदमें भी दायर किए. जिनमें 4 फौजदारी व 32 दिवाणी मुकदमों का समावेश है.

* मनुष्यबल की कमी से जूझ रहा एफडीए
अन्न व औषधी प्रशासन विभाग में कई पद रिक्त पडे है. इस महकमें में निरीक्षक के 6 पद मंजूर है. लेकिन 5 पद खाली पडे है. इसी तरह नमूना सहायक के 2 पद मंजूर है और दोनों पद रिक्त है. साथ ही वाहन चालक का पद भी रिक्त पडा है. ऐसी स्थिति में पूरे जिले भर के खाद्य पदार्थ आस्थापनाधारकों पर किस तरह नजर रखी जाए और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, यह सबसे बडा सवाल है.

* मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, दुध सहित अन्य खाद्य पदार्थों तथा दवाईयों में मिलावट करने वाले लोगों के लिए अब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

* शहर में सभी होटल व्यवसायियों सहित खाद्य-पेय पदार्थों के विक्रेताओं को अपनी-अपनी आस्थापनाओं में साफ-सफाई रखने तथा खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट नहीं करने का निर्देश दिया गया है. इसके बावजूद दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तथा अनाज व किराना साहित्य सहित खाद्य-पेय पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जाता है तथा जांच के दौरान सैंपल में किसी भी तरह की कोई मिलावट पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.
– गणेश परलीकर,
सह आयुक्त, अन्न प्रशासन विभाग

Related Articles

Back to top button