
अमरावती/दि.31 – भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 25 वर्षीय युवती के साथ जीवनसाथी नामक एप पर ऑनलाइन तरीके से जानपहचान होने के बाद एक युवक ने उसके साथ विवाह करने की बात कही और फिर उसे पुणे ले जाकर उसके साथ विवाह का झांसा देते हुए जबरन शारीरिक संबंध भी बनाये. साथ ही उक्त युवती का भरोसा जीतने के लिए उसे एक सामाजिक संस्था में ले जाकर उससे जबरन वैवाहिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करवाये. लेकन कुछ समय बाद उक्त युवक ने उस युवती को अपने साथ रखने से मना कर दिया. जिसके चलते उक्त युवती ने भातकुली पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत के मुताबिक भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती की सुनील सोमेश्वर नाईक (29, खानगांव, तह. तातोड, जि. नागपुर) नामक युवक के साथ जीवनसाथी एप पर ऑनलाइन तरीके से जान-पहचान हुई थी. जिसके बाद दोनों के बीच कई बार फोन के जरिए बातचीत हुई और दोनों ने एक-दूसरे से मिलने का निर्णय लिया. पश्चात सुनील नाईक के बुलावे पर उक्त युवती उसे मिलने हेतु पुणे पहुंची. जहां पर सुनील नाईक ने उसे हिंजेवडी परिसर स्थित होटल में ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाये. साथ ही उसे आलंदी ले जाकर सुत्र बंधन सामाजिक संस्था में विवाह संबंधित दस्तावेजों पर उसके जबरन हस्ताक्षर भी लिये. साथ ही अब वह उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार भी नहीं है. ऐसे में अपने साथ हुई जालसाजी की बात समझ में आते ही उक्त युवती ने भातकुली पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. चूंकि इस मामले में घटनास्थल पुणे के हिंजेवडी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत है. जिसके चलते भातकुली पुलिस ने भादंवि की धारा 376 (2) (एन) के तहत ‘जीरो मैटर’ दर्ज करते हुए इसे जांच हेतु हिंजेवडी पुलिस को वर्ग कर दिया है.