अमरावती/दि. ५ – भातकुली नगर पंचायत के कांग्रेस के स्वीकृत पार्षद रमेश बोरा का पद कायम रखने के बारे में जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने २९ अक्तूबर को आदेश जारी किये है. जिसके कारण पिछले दो वर्षों से न्यायालयीन लडाई को पूर्णविराम मिला है.
भातकुली के श्रीकांत राठी ने प्रशासन को दी शिकायत में कहा था कांग्रेस के वार्ड क्रमांक १२ स्थित पार्षद रमेश बोरा ने सार्वजनिक उपयोग की जगह में गैर तरीके से घर का निर्माण किया, पार्षद पद का दुरुपयोग किया है. बोरा का पार्षद पद खारिज करने की मांग की गई थी, इसके अनुसार दोनों पक्षों की सुनवाई ली गई. इस मामले में अभियोक्ता किशोर शेलके ने बोरा की ओर से प्रशासन के समक्ष दलीलें पेश की. जिलाधिकारी ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इससे पहले सुनाए फैसले का आधार लेकर आदेश जारी किये.