अमरावती

बोगस कपास बीजों पर कृषि विभाग का छापा

3.67 लाख रुपए के 446 बीज पैकेट जब्त

* प्रतिबंधित एचटीबीटी बीजों की विविध नामों से विक्री का फंडा
* एक आरोपी गिरफ्तार, गुजरात कनेक्शन उजागर
* पुलिस व कृषि विभाग कर रहे मामले की जांच
अमरावती/दि.19– ऐन खरीफ फसलों की बुआई के समय कपास के बोगस बीजों का जिले में गोरख धंधा शुरु हो गया है. खुद कृषि विभाग ने ही डमी ग्राहक बनकर विगत शनिवार को इस मामले का भांडा फोड किया. जिसमें 3.67 लाख रुपए मूल्य के नकली एचटीबीटी बीजों के 442 पैकेट जब्त हुए. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा प्राथमिक जांच में पता चला कि, यह माल गुजरात से लाया गया था.
ज्ञात रहे कि, 10 दिन पहले ही नेर पिंगलाई में प्रतिबंधित एचटीबीटी बीजों के 50 पैकेट जब्त किए गए थे. वहीं 17 जून को एक बार फिर कृषि विभाग के पथक ने बडी कार्रवाई करते हुए अशोक भाटे (37, देशमुख लॉन) नामक आरोपी को हिरासत में लिया. अशोक भाटे शनिवार की शाम सुरुची इन बार के पास आ रहा है, ऐसी जानकारी कृषि विभाग को मिलते ही एसएओ राहुल सातपुते व एडीओ गोपाल देशमुख सहित कृषि विभाग के अधिकारी एवं शहर पुलिस की अपराध शाखा के पथक ने जाल बिछाकर आरोपी को अपने कब्जे में लिया. इस समय अशोक भाटे जिस कार में सवार होकर सुरुची बार के पास पहुंचा था. उसकी पिछली सीट और डिक्की सहित शिक्षक कालोनी स्थित उसके घर से कपास के प्रतिबंधित बीजों के 442 पैकेट जब्त किया गया. जिनका मूल्य 3.67 लाख रुपए आका गया.
इस कार्रवाई में जिला कृषि अधिकारी अजय तलेगावकर, विभागिय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अजय म्हस्करे, जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक दादासो पवार, कृषि अधिकारी उद्धव भायेकर, पवनकुमार ढोमणे व रविकांत उईके सहित शहर अपराध शाखा के पुलिस उपनिरीक्षक राजकिरण येवले, पोहेकां जावेद अहमद, दीपक सुंदरकर, गजानन ढेवले, एजाज शहा, योगेश पवार आदि ने हिस्सा लिया. प्रतिबंधित बीजों के साथ पकडे गए अशोक भाटे के खिलाफ कृषि अधिकारी उद्धव भायेकर द्बारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गाडगे नगर पुलिस ने भादंवि की धारा 420, बीज नियम 1968 की धारा 7 व 8, बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 व 9, बीज अधिनियम 1966 की धारा 7 (3) पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1986 की धारा 15 महाराष्ट्र कपास बीज अधिनियम 2009 की धारा 12 (9) के तहत अपराध दर्ज किया गया.

* कृषि विक्री प्रतिनिधि होने का भाटे ने उठाया फायदा
अशोक भाटे एक कृषि कंपनी में विक्री प्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत है. जिसके चलते उसका किसानों से हमेशा संपर्क रहता है और इन्हीं संपर्कोें का फायदा उठात हुए उसने किसानों को बोगस बीज बेचने का गोरख धंधा शुरु किया. ऐसी जानकारी कृषि विभाग द्बारा दी गई. वहीं अब पुलिस जांच के पश्चात यह जानकारी सामने आएगी कि, अशोक भाटे का कनेक्शन कहा तक जुडा हुआ है, उसके सहयोगी कौन है तथा उसने अब तक किन-किन तहसीलों में किन-किन किसानों को प्रतिबंधित बीज बेचे है.

* कहीं वर्धा जिले वाले बोगस बीज तो नहीं?
उल्लेखनीय है कि, अभी पिछले सप्ताह ही अमरावती से सटे वर्धा जिले में डेढ करोड रुपयों के नकली बीज जब्त किए गए. जिसमें से कुछ बीजों की खेप अमरावती जिले में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. जिसके चलते अब पुलिस एवं कृषि विभाग द्बारा मामले की सघन जांच किए जाने की जरुरत जताई जा रही है. क्योंकि इन नकली बीजों ेेकी अमरावती जिले में बडे पैमाने पर विक्री हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है.

* विविध कंपनियों के पैकेट, कीमत व ब्यौरा अंकित नहीं
इन प्रतिबंधित बीजों के पैकेट पर सूर्या बॉडी गार्ड-2, कोहिनूर विडगार्ड, स्वदेश-5, अंकूर, अजिता-155, बीग बॉस-2, प्रबल-9999, सुपर-6059 आदि कंपनियों के नाम अंकित है.
परंतु इन पैकेटों पर पैकेट की कीमत, उत्पादक का नाम बीज की प्रजाति, लॉट नंबर, जीईएसी का मान्यता क्रमांक व दिनांक, वैधता दिनांक, जांच दिनांक आदि की जानकारीे पैकेट पर दर्ज नहीं है. जिसके चलते इन पैकेटों को बोगस माना गया.
फर्जी बीज का गोरख धंधा करने वाले अशोक भाटे ने गांवों में अपने लोग तैयार करते हुए किसानों को घर पहुंच बीज पहुंचाने का फर्जीवाडा शुुरु कर रखा था. ऐसे में अब अशोक भाटे के कनेक्शन में रहने वाले सभी लोगों की जांच पडताल की जा रही है.

* किसानों ने अधिकृत दुकान से ही बीज खरीदने चाहिए और उसकी पक्की पावती यानि रसीद भी लेनी चाहिए. अनधिकृत विक्रेता से कभी बीज नहीं खरीदना चाहिए. साथ ही पैकेट पर जीईएसी की ओर से जारी मान्यता क्रमांक व दिनांक भी देखना चाहिए.
– राहुल सातपुते,
जिला अधीक्षक,
कृषि अधिकारी.

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