-
सेवा सहकारी सोसायटी व ग्रापं सदस्य करेंगे मतदान
अमरावती/दि.7 – बहुप्रतिक्षित कृषि उपज मंडी के चुनाव अगले वर्ष 29 जनवरी 2023 को होंगे. मंगलवार को राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण पुणे के सचिव डॉ. पी. एल. खंडागले ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया. जिसके अनुसार राज्य में जिन कृषि उपज मंडियों के संचालक मंडल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ ऐसी अमरावती जिले की सभी 12 मंडियों सहित राज्य की सेैकडों कृषि उपज मंडियों के नए संचालक मंडल के चुनाव के लिए 29 जनवरी 2023 को मतदान होगा और दूसरे दिन मतगणना होगी.
इस तरह पुरानी प्रचलित पध्दति से ही कृषि उपज मंडी के चुनाव करवाये जाएंगे. जिसके तहत फिर एक बार सेवा सहकारी सोसायटी के सदस्य और ग्रापं. सदस्य नए संचालक मंडल का चुनाव करेंगे. बहुप्रतिक्षित कृषि उपज मंडियों के चुनाव की घोषणा किये जाने पर निवर्तमान संचालकों में हर्ष की लहर दिखाई दे रही है. राज्य में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद शिंदे-फडणवीस सरकार ने राज्य में सभी कृषि उपज मंडियों के चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों के किसानों को मतदान का अधिकार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक सहकार कानून में इसका प्रावधान नहीं होने के कारण पुरानी प्रचलित पध्दति से ही चुनाव करवाये जाएंगे.
सचिव पी. एल. खंडागले व्दारा जारी पांच पत्रों के आदेश में कहा गया है कि, प्राथमिक कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सेवा सहकारी की चुनाव प्रक्रिया 31 मार्च 2022 के अंत तक शुरु करने के आदेश दिये गए थे, लेकिन इस कालावधि तक संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाने का तथ्य सामने आने के बाद चुनाव प्राधिकरण ने मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका (क्र. 11669/2021) व अन्य संलग्न याचिकाओं में सिविल आवेदन दाखिल कर प्राथमिक कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए चार माह की समयावधि देने की अपील की थी.
जिस पर हाईकोर्ट ने क्रमांक 9 का आदेश पारित कर प्राथमिक कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक समयावधि दी थी. इस तरह हाईकोर्ट व्दारा दी गई समय वृध्दि समाप्त हो गई है. जिसके कारण शासन के आदेशानुसार 22 अप्रैल 2022 के बाद जिन कृषि बाजार समितियों के संचालक मंडल की नियमित अवधि व बढाकर दी गई अवधि समाप्त हो गई है. ऐसी कृषि उपज मंडियों पर धारा 15 (क) अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति करने संबंधित जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था को निर्देश दिये गए थे. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समितियों को नियम 2017 के नियम 3 (4) में प्रावधान के अनुसार कृषि उपज मंडी के चुनाव सुचारू व भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए अधिनियम व नियमों के प्रावधान के सुसंगत आदेश पारित करने का अधिकार राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार यह चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है.
शासन के नियमों व गाईड लाइन का करना होगा पालन
आदेश में यह भी कहा गया है कि, चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 व तत्सम रोग के संदर्भ में शासन के नियमों व गाईड लाइन का पालन किया जाए. चुनाव के लिए पात्र कृषि उपज मंडियों की चुनाव प्रक्रिया निपटाने के लिए आवश्यकता पडने पर शासन के अन्य विभागों के समकक्ष अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति करें, यह आदेश महाराष्ट्र की श्रीरामपुर, राहता, जाफ्राबाद, भोकरदन, वसमत व भारुर कृषि उपज मंडी को लागू नहीं होगा.
27 सितंबर को प्रारुप मतदाता सूची
आदेशानुसार अमरावती कृषि उपज मंडी सहित जिले की सभी 12 कृषि उपज मंडियों में 29 जनवरी 2023 को नये संचालक मंडल के लिए मतदान होगा. इसके लिए जिला उपनिबंधक कार्यालय व गटविकास अधिकारी कार्यालय की ओर से 27 सितंबर 2022 से प्रारुप मतदाता सूची का काम शुरु कर दिया जाएगा. 3 नवंबर 2022 तक प्रारुप मतदाता सूची तैयार करने के लिए सदस्य सूची कृषि उपज मंडी के सचिव को सुपूर्द की जाएगी.
– राजेश लवकरे, जिला उपनिबंधक
घोषित चुनाव कार्यक्रम
* सूची प्रारुप 27 सितंबर 2022 से
* प्रारुप मतदाता सूची सचिव को सौंपेगे 3 अक्तुबर 2022
* सचिव व्दारा प्रारुप मतदाता सूची 3 से 31 अक्तुबर2022
* प्रारुप मतदाता सूची चुनाव अधिकारी को सौंपेंग 1 नवंबर 2022
* प्रारुप मतदाता सूची 14 नवंबर 2022
* मतदाता सूची पर आपत्ति 14 से 23 नवंबर 2022
* आपत्ति पर निर्णय 23 नवंबर से 2 दिसंबर
* अंतिम मतदाता सूची 7 दिसंबर 2022
* चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 23 दिसंबर 2022
* नामांकन की अंतिम तिथि 23 से 29 दिसंबर 2022
* नामांकन की जांच 30 दिसंबर 2022
* वैद्य नामांकन 2 जनवरी 2023
* नामांकन वापसी 2 से 16 जनवरी2023
* उम्मीदवारों की अंतिम सूची 17 जनवरी 2023
* मतदान 29 जनवरी 2023
* मतगणना 30 जनवरी 2023
* नतिजों की घोषणा मतगणना के तुरंत बाद