अहिरे की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज
रिश्वत मांगने पर एसीबी ने की थी कार्रवाई
अमरावती प्रतिनिधि/दि.22- लगभग तीन माह पहले गाडगे नगर थाना क्षेत्र में कार्यरत पीएसआई को रिश्वत लेने के मामले में एन्टी करप्शन ब्युरो ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में लगाए गए आरोप झूठे है, ऐसा कहकर आरोपी व्दारा हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की थी. जिसपर कल हाईकोर्ट ने सुनवाई कर आरोपी व्दारा दायर की याचिका को खारिज कर दिया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग तीन माह पहले शिकायतकर्ता ने एन्टी करप्शन ब्युरो में शिकायत की थी कि गाडगे नगर पुलिस थाने में कार्यरत पीएसआई अहिरे ने रामपुरी कैम्प परिसर के अवैध शराब कारखाने पर की गई कार्रवाई को कमजोर बताने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. जिसके बाद 1 लाख रुपए में समझौता हुआ था. सबूतों के आधार पर एन्टी करप्शन ब्यूरो ने पीएसआई गणेश अहिरे को गिरफ्तार भी किया था. जिसके बाद मामले से जुडे आरोपियों को अदालत में जमानत भी दी किंतु पीएसआई पर लगाए गए आरोप व दी गई शिकायत पूरी तरह से झूठी रहने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत व्दारा बताया गया कि एन्टी करप्शन के एसीबी के पास रिश्वत को लेकर कॉल डिटेल्स समेत पुख्ता सबूत है. जिसके तहत की गई शिकायत मान्य की जाती है. फर्यादी की ओर से एड. सी.ए.बाबरेकर, एड.नासीर शहा ने सफल पैरवी की. पश्चात हाईकोर्ट ने आरोपी व्दारा एफआईआर रद्द करने दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया.