अमरावती/दि.16– महारेरा पंजीयन क्रमांक और क्यूआर कोर्ट के बगैर प्रकाशित, प्रसारित विज्ञापनों पर महारेरा ने खुद होकर कार्रवाई शुरू की है. उसी प्रकार प्रलोभन वाले विज्ञापनों को रोकने, समाचार पत्रों, चैनल, सोशल मीडिया के विज्ञापनों में घर खरीदनेवालों के साथ धोखा न होने पाए. इसके लिए आरटीफिशियल इन्टेलीजन्स एआय का उपयोग किया जायेगा. इसके लिए महारेरा ने हाल ही में एडवरटायजिंग स्टैंडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया से अनुबंध किया है.
* ग्राहक हित की चिंता
महारेरा की ओर से अनुबंध पर प्रशासकीय अधिकारी वसंत वाणी और कौन्सिल की ओर से सीईओ मनीषा कपूर ने हस्ताक्षर किए. दिनों दिन पारंपरिक मीडिया की बजाय विज्ञापन के नये फंडे आ रहे है. किसी भी माध्यम पर प्रकाशित, प्रसारित प्रलोभन वाले विज्ञापन पर अंकुश लगाने महारेरा ने विशेषज्ञ संस्था का सहयोग लिया है. एआई के माध्यम से कौन्सिल ऐसे लालच देनेवाले और गुमराह करनेवाले विज्ञापनों का पता लगाकर महारेरा को सूचित करेगा. विविध माध्यमों के विज्ञापनों पर महारेरा की कडी निगरानी रहेगी.
* 500 वर्ग मीटर की शर्त
अचल संपत्ति कानून के अनुसार 500 वर्गमीटर से बढे अथवा 8 फ्लैट के किसी भी प्रोजेक्ट को महारेरा पर पंजीकृत करना आवश्यक हैं. उसके बगैर विकासक ऐसे प्रकल्प का विज्ञापन नहीं कर सकेंगे. क्यों आर कोर्ट भी प्रमुखता से छापने कहा गया है.