अकोला जनता बैंक पर सरफेसी कानून उल्लघंन का आरोप
हाईकोर्ट ने 30 जनवरी तक मांगा जवाब
नागपुर/दि. 24- अकोला जनता कमर्शीयल बैंक गिरवी प्लॉट बेचने का गंभीर आरोप बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर याचिका में नंदकिशोर अग्रवाल ने लगाया. कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर बैंक प्रशासन को नोटिस जारी की है. जिसका उत्तर आगामी 30 जनवरी तक देना है.
अग्रवाल की ओर एड. सोनिया गजभीये ने न्या. एन आर बोरकर के सामने पक्ष प्रस्तुत किया. अग्रवाल ने वर्ष 2004 में 4255 वर्ग फीट प्लॉट बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया. इस लोन का विवाद प्राधिकरण के सामने रखा गया. बैंक को प्राधिकरण ने 1 लाख 75 हजार के लोन और उस पर 16.5 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा कराने का आदेश अग्रवाल को दिया. उपरांत दिवानी न्यायालय ने प्लॉट जप्त करने का आदेश दिया.
बैंक ने 4 जून 2015 को उक्त प्लॉट बेच दिया. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित प्लॉट का व्यवहार करते समय बैंक ने सरफेसी कानून का पालन नहीं किया है. याचिकाकर्ता ने प्लॉट विक्री पत्र रद्द करने की भी मांग की है.