* मनपा को करीब 10 करोड का नुकसान
* जुलाई 2017 से विज्ञापन शुल्क वसूली का काम ठप
* तेजी से बढ रहा शहर का विद्रुपीकरण
अमरावती/दि.2 – शहर में कई पर भी किसी भी तरह का बैनर-पोस्टर लगाते हुए विज्ञापनबाजी करने हेतु मनपा की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के साथ ही मनपा के पास विज्ञापन शुल्क अदा करना जरुरी होता है. किंतु 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद मनपा को विज्ञापन शुल्क मिलना बंद हो गया और मनपा के अनुमति के बीना शहर में कहीं पर भी अनधिकृत रुप से विज्ञापन के होर्डिंग्ज लगाने के साथ ही अभिनंदन व शुभकामनाओं के बैनर पोस्टर लगाने का काम शुरु हो गया. इससे जहां एक ओर शहर के मुख्य चौक-चौराहों, रास्तों व उडान पुलों का सौंदर्य नष्ट होकर शहर का विद्रुपीकरण हो रहा है. वहीं दूसरी ओर मनपा को अब तक करीब 10 करोड रुपए का नुकसान हुआ है.
जानकारी के मुताबिक मनपा की मिल्कियत वाली जगहों के साथ-साथ निजी मिल्कियतवाली इमारतों पर लगाये गए करीब 300 विज्ञापन वाले होर्डिंग्ज पूरी तरह से अनधिकृत है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का शुल्क न भरते हुए बिना पूर्व अनुमति के लगाया गया है. ऐसे में होर्डिंग्ज लगाने वाली एजेंसियों को निर्धारित शुल्क भरकर इसका नियमितीकरण करना होगा. अन्यथा उनके होर्डिंग्ज को जमींदोज करने के साथ ही उनके नियमानुसार दंड भी वसूल किया जाएगा. इसके साथ ही छोटे-मोटे बैनर-पोस्टर पर कार्रवाई के अधिकार और पांचों झोन के सहायक आयुक्तों को दिये गये है. लेकिन इसके बावजूद मनपा की फिर्क किये बिना पूरे शहर में चहूंओर ऐसे विज्ञापन दिखाई दे रहे है. जिसकी वजह से शहर का काफी विद्रुपीकरण हो रहा है.
उल्लेखनीय है कि, अब तक अनधिकृत विज्ञापन लगाने वालों से मनपा द्बारा केवल 500 रुपए का दंड वसूला जाता था. लेकिन अब सरकार द्बारा निश्चित किये गये दरों के अनुसार यानि विज्ञापन के चौरस फुट आकार व दिनों के अनुसार 2 गुना दंड वसूल किया जाएगा. ऐसा मनपा के बाजार व परवाना विभाग द्बारा बताया गया है. मनपा के बाजार व परवाना विभाग सहित अतिक्रमण विभाग ने कुछ समय पूर्व शहर में अभियान चलाते हुए रातोंरात सभी बैनर व पोस्टर को निकाल दिया था. लेकिन इसके बाद स्थिति एक बार फिर पहले की तरह हो गई. वहीं वर्ष 2017 में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाने के चलते विज्ञापन लाईसेंस का नुतनीकरण करने की अनुमति नहीं थी और अदालत ने भी विज्ञापन शुल्क वसूलने व होर्डिंग्ज तोडने से मना कर दिया था. जिसके चलते शहर में चहूंओर विज्ञापन के फलक दिखाई देते थे. लेकिन अब बिना अनुमति होर्डिंग्ज पर बडे-बडे विज्ञापन अथवा शहर में कहीं पर भी बैनर-पोस्टर व फ्लैक्स नहीं लगाये जा सकेंगे. क्योंकि अब इसके खिलाफ मनपा द्बारा कार्रवाई की जाएगी.
नये सरकारी निर्णय के अनुसार अब अगर मनपा की जगह पर बिना शुल्क भरे और बिना अनुमति लिये कोई होर्डिंग्ज लगाकर उस पर विज्ञापनबाजी की जाती है, तो उसे मनपा द्बारा तोड दिया जाएगा. साथ ही जब तक नियमित रुप से शुल्क नहीं भरा जाएगा. तब तक मनपा द्बारा यह कार्रवाई शुरु रखी जाएगी. होर्डिंग्ज पर कार्रवाई का अधिकार बाजार व परवाना विभाग के पास है. वहीं छोटे बैनर, पोस्टर व फ्लैक्स पर कार्रवाई का अधिकार मनपा के पांचों झोन कार्यालयों को दिया गया है.
* अपराध दर्ज करने का भी प्रावधान
शहर विद्रुपीकरण कानून के अंतर्गत अब छोटे व बडे विज्ञापन फलक को हटाने का अधिकार मनपा को मिल गया है. इसमें अनधिकृत रुप से विज्ञापन लगाने वाले लोगों से दोगुना आर्थिक दंड वसूलने के साथ ही उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने का भी प्रावधान है. बार-बार बताने के बाद भी अगर शुल्क नहीं भरा जा रहा और कार्रवाई में दिक्कत पैदा की जा रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा सकता है.
* होर्डिंग्ज गिरने से हुए है छोटे-बडे हादसे
उल्लेखनीय है कि, विगत कुछ वर्षों के दौरान तेज आंधी तूफान की वजह से होर्डिंग्ज के साथ ही विज्ञापनबाजी करने हेतु लगाए गए बैनर-पोस्टर व फ्लैक्स के टूटकर गिरने से कई छोटे-बडे हादसे भी घटित हुए है. जिसकी वजह से कुछ लोगों के घायल होने के मामले भी सामने आये. इसके साथ ही सडकों के किनारे लगाये जाने वाले बैनर-पोस्टर व फ्लैक्स की वजह से कई बार आवाजाही में व्यवधान पैदा होता है और सडक हादसे घटित होते है. ऐसे में विगत कई वर्षों से अनधिकृत होर्डिंग्ज तथा बैनर-पोस्टर व फ्लैक्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है.
* 2 वर्ष में 33 गैर कानूनी होर्डिंग्ज पर कार्रवाई
मनपा द्बारा गत वर्ष 22 और इस वर्ष 11 अनधिकृत होर्डिंग्ज पर कार्रवाई की गई. जिसमें से कुछ होर्डिंग्ज को जमींदोज किया गया. वहीं कुद पर आर्थिक दंड लगाया गया. विज्ञापन फलक के लिए झोन स्तर से फिलहाल अस्थायी अनुमतियां दी जा रही है. लेकिन जो लोग बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर व फ्लैक्स लगाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसी जानकारी बाजार व परवाना विभाग द्बारा दी गई है.
* सभी होर्डिंग्ज, विज्ञापन व फ्लैक्स अनधिकृत
शहर में विज्ञापनबाजी हेतु लगाए गए सभी हार्डिंग्ज, बैनर, पोस्टर व फ्लैक्स पूरी तरह से अनधिकृत है. क्योंकि इनसे महानगरपालिका को कोई भी शुल्क नहीं मिलता है. ऐसे में अब मनपा द्बारा जल्द ही इसके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरु की जाएगी. जिसके तहत शहर में लगे हुए बडे-बडे होर्डिंग्ज के खिलाफ खुद बाजार व परवाना विभाग द्बारा कार्रवाई की जाएगी. वहीं छोटे बैनर-पोस्टर व होर्डिंग्ज के खिलाफ झोन स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश मनपा आयुक्त द्बारा दिये गये है.
– उदयसिंह चव्हाण,
अधीक्षक, बाजार व परवाना विभाग,
अम. मनपा.
* कई फ्लैक्स को हम खुद हटाते है
वाहनों की आवाजाही एवं यातायात के लिए खतरनाक साबित हो सकने वाले कई बैनर-पोस्टर व फ्लैक्स को खुद यातायात पुलिस द्बारा हटाया जाता है और इसकी जानकारी पहले मनपा को दी जाती है. अनधिकृत बैनर-पोस्टर व फलक पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी महानगरपालिका की है. अत: मनपा प्रशासन ने इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए.
– राहुल आठवले,
यातायात पुलिस निरीक्षक,
अमरावती.