अमरावती

जानलेवा हमला करने के आरोप मेंं सभी ४ आरोपी बरी

एड.आशीष चौबे व एड.रेहान हैदर की सफल पैरवी

अमरावती प्रतिनिधि/दि.८ – स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश, अमरावती ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी विठ्ठल दापुरकर,प्रफुल्ल्ल दापुरकर,नागेश पांडे तथा मंगेश राऊत नेरपिंगलाई निवासी इन सभी को भादंवि की धारा ३०७, १४३, १४७,१४८, १४९,४०५ के आरोप से बरी किया.
दोषारोप पत्र के अनुसार घटना की हकीकत इस प्रकार थी कि, १७ मार्च २०१३ को फिर्यादी अमोल पडोले अपने साथी के साथ रात में खेत की रखवाली के लिए गया था. रात में करीबन १० बजे के दौरान सभी आरोपी अपनी राजदूत मोटर साइकिल लेकर खेत में से जा रहे थे. तभी फिर्यादी द्वारा पूछने पर सभी आरोपियों ने मिलकर फिर्यादी ओर उसके मित्र को गालीगलौच की फिर लाठियों से उन पर जानलेवा हमला किया और मौकाए वारदात से फरार हो गये. इस हमले में फिर्यादी और उसके मित्र बुरी तरह घायल हो गये. उसके बाद उन्हें समीप के अस्पाल ले जाया गया. फिर्यादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर घटना की संपूर्ण जांच पश्चात सबूत इकट्ठा कर जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा ३०७,१४३,१४७,१४८,१४९,४०५ के तहत मुकदमा स्थानीय न्यायालय में दर्ज कराया.
केस की सुनवाई के दौरान कुल ८ गवाहदारों के बयान कोर्ट के समक्ष दर्ज किए गये.जिसमें फिर्यादी तथा उसका मित्र ये प्रत्यक्षदर्शी साक्षदार थे. आरोपियों की ओर से पैरवी करते हुए एड.आशीष चौबे ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा.फिर्यादी,उसका घायल मित्र और अन्य साक्षदारों के बयानों पर सवालिया निशान उठाते हुए उन्हें संदेहास्पद बताया. बचाव पक्ष ने सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों को न्यायालय के समक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी किया. बचाव पक्ष की ओर से एड.आशीष चौबे और एड.रेहान हैदर ने अपना पक्ष रखा तथा एड.मनोज खंडारे और शेख नौशाद ने उनका सहयोग किया.

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