अमरावतीमहाराष्ट्र

हत्या के प्रयास से सभी आरोपी बरी

एड. नरेंद्र दुबे की सफल पैरवी

अमरावती/दि.4– वर्ष 2016 में घटित हत्या के प्रयास संबंधी मामले के 5 आरोपियों को स्थानीय जिला व प्रथम सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया है. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. नरेंद्र दुबे द्वारा सफल युक्तिवाद किया गया.
आरोप के मुताबिक 24 फरवरी 2016 को शाम 7.30 बजे निखिल बुरघाटे नामक युवक को अक्षय वानखडे ने मिलने व बात करने के लिए राधा नगर परिसर में बुलाया था. जहां पहुंचने पर निखिल बुरघाटे ने देखा कि, अक्षय वानखडे सहित दिनेश जाधव, सुमित कोठारे, ऋषिकेश सातपुते व ऋषिकेश चोपडे ने द्वारा रुपेश रानोटकर पर चाकू से सपासप वार किये जा रहे है, यह देखते हुए बीचबचाव करने गये निखिल बुरघाटे को भी पांचों आरोपियों ने पेट व जांघ पर चाकू मारकर उसे बुरी तरह लहुलूहान कर दिया था. पश्चात निखिल बुरघाटे द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर गाडगे नगर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 307, 326, 147, 148, 149 व 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किये गये. वहीं बचाव पक्ष की ओर से एड. नरेंद्र दुबे व उनकी सहयोगी एड. एस. एस. आचार्य ने अक्षय वानखडे के अलावा अन्य चारों आरोपियों के लिए प्रभावी युक्तिवाद किया. जिसके चलते जिला व प्रथम न्यायमूर्ति लद्दड ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया.

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