अजमत खान हत्याकांड प्रकरण के सभी आरोपी बरी
नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में घटित हुआ था हत्याकांड प्रकरण
अमरावती/दि.28– नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में 13 फरवरी 2022 को घटित अजमत खान हसन खान हत्याकांड प्रकरण के चारों आरोपियों को जिला व सत्र न्यायालय ने सबूतो के अभाव में बाईज्जत बरी करने के निर्देश दिए. इस प्रकरण में आरोपियों की तरफ से एड. शोएब खान व एड. परवेज खान ने सफल पैरवी की.
जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी 2022 को अजमत खान हसन खान का भाई रात 9.30 बजे उसके मोहल्ले के किसी बच्चे के जन्मदिन कार्यक्रम में संगीत का कार्यक्रम रहने से वह कार्यक्रम स्थल पर गीत सुनने के लिए गया था. तब कुछ लोग अजमत खान के भाई की तरफ दौडते हुए आए और उसे कहा कि, उसके भाई अजमत खान को कुछ लोग मार रहे है. तब शिकायतकर्ता भाई अपने भाई को बचाने के लिए दौड पडा. उसके पीछे शेख अमीर शेख कुद्दूस और शहजाद शाह भी दौडते हुए जमजम दवाखाने के पास पहुंचे. तब अजमत खान को शेख शाहरुख शेख निसार, शेख गोलू शेख निसार, शेख जुबेर शेख निसार और रिजवान उर्फ मंत्री गालियां देते हुए चाकू और खंजर से मार रहे थे. अजमत के भाई को देखते ही चारों आरोपी वहां से भाग गए. अजमत खान की गर्दन और छाती पर गहरे घाव रहने से वह खून से सनी अवस्था में पडा था. तब अजमत खान के भाई ने नागरिको की सहायता से उसे अॅटोरिक्शा से जिला अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरो ने अजमत खान को मृत घोषित किया. मृतक अजमत खान के साथ घटना के 6 माह पूर्व किसी कारण पर से शाहरुख के साथ विवाद हुआ था. तब अजमत खान को शाहरुख और उसके भाई ने जान से मारने की धमकी दी थी. तब अजमत का भाई यह विवाद छुडाने के लिए वहां गया था. पुरानी दुश्मनी के चलते अजमत खान की चारों आरोपियों ने मिलकर 13 फरवरी को हत्या कर दी थी. इस प्रकरण की जिला व सत्र न्यायालय के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सबूतो के अभाव में चारों आरोपियों को न्यायालय ने बाईज्जत बरी करने के निर्देश दिए. यह फैसला बुधवार 26 जून को सुनाया गया. इस प्रकरण में आरोपियों की तरफ से एड. शोएब खान और एड. परवेज खान ने काम संभाला. उन्हें एड. अनिल जयस्वाल, एड. वसीम शेख, एड. शाहजेब खान, एड. शहजाद शेख, एड. रियाज रुलानी व एड. अजहर नवाज ने सहयोग किया.