पठान चौक गोलीबार प्रकरण में सभी आरोपी बरी
गोली चलने से छोटी बच्ची हुई थी जख्मी
* जिला व सत्र न्यायालय का फैसला
अमरावती/दि.24 – जिला व सत्र न्यायालय ने दो वर्ष पुराने पठान चौक के बहुचर्चित गोलीबार प्रकरण में पांचों आरोपी को हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम की धाराओं में बेकसूर पाया है. पांचों आरोपी जुबेर खान उर्फ जग्गा सलीम खान, शफाकत अली शौकत अली, वसीम खान सलीम खान, इमरान खान उस्मान खान और अरशद खान उर्फ मोनू को बरी कर दिया.
वारदात 7 फरवरी 2022 की है. पुलिस के आरोप पत्र के अनुसार आरोपियों ने पठान चौक में फायरिंग की. इस गोलीबारी में एक बच्ची और फिर्यादी पक्ष के कुछ लोगों को चोटे आयी. नागपुरी गेट पुलिस ने उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध भादंवि धारा 307, 143, 147, 248, 249, 338, 504 और 5/25 आर्म एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया. मामले में आरोपी जुबेर खान को मुख्य आरोपी ठहराया गया. उपरोक्त वारदात के समय पिस्तौल से जुबेर खान ने ही गोली चलाने का आरोप किया गया था.
कोर्ट में दायर चार्जशीट के आधार पर मुकदमा चला. बचाव पक्ष के वकील एड. प्रशांत देशपांडे ने सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत 4 साक्षीदार की गवाही ली और उन्होंने कोर्ट में युक्तिवाद किया. दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि, अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सका है. उसी प्रकार अदालत ने एड. देशपांडे द्वारा रखे गये मुद्दे बराबर माने. आरोपियों को बरी किया. इस प्रकरण में एड. देशपांडे को एड. पी. बी. चितलांगे, एड. मोहित जैन, एड. गणेश गंधे, एड. प्रथमेश तिवारी से सहकार्य किया.