अमरावतीमहाराष्ट्र

संपत्ति कर भूगतान के संबंध में सभी छूट 31 तक

नागरिको से लाभ लेने का आवाहन

अमरावती/दि. 9– करदाताओं के प्रचंड प्रतिसाद को देखते हुए मनपा ने वर्ष 2023- 24 के संपत्ति कर भुगतान के संबंध में दी गई सभी सहूलियत व छूट के लिए अब 31 मई तक समयावृध्दि दी है. मनपा क्षेत्र के सभी संपत्तिधारकों की संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए मनपा की वेबसाइट पर विशेष सुविधा दी गई है. संपत्ति धारको को कर भरने के संबंध में बकाया कर होने पर विलंब शुल्क जुर्माना पूर्णत: 100 प्रतिशत माफ किया गया है तथा चालू कर के भुगतान पर भी सामान्य कर में 10 प्रतिशत छूट मनपा की ओर से दी गर्ई है.
इसके साथ ही ऑनलाइन कर का भुगतान करनेवाले संपत्ति धारको को तीन प्रतिशत व महिलाओं के नाम पर रहनेवाली संपत्ति पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त कर की सहूलियत दी गई है. उसी प्रकार सौर उर्जा प्रकल्प (सोलर) व रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के संबंध में बडे प्रमाण में छूट दी जा रही है. सभी संपत्ति धारको से अपनी संपत्ति का नया क्रमांक व नाम के अनुसार कर भुगतान 31 मई से पूर्व कर जबर्दस्त छूट का लाभ लेने का आवाहन किया है. मनपा की ओर से व्यक्तिगत लिंक रहनेवाले पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर संपत्ति निहाय एसएमएस भेजे गये है तथा उसके आधार पर भी आप संपत्ति का बिल डाउनलोड करके कर का भुगतान कर सकते है. अधिकृत संकेत स्थल पर संपत्ति सर्च करने के लिए मनपा की ओर से भेजी गई नोटिस तथा बिल उपरोक्त संपत्ति क्रमांक अथवा यूपीआईसी आईडी का उपयोग करें.

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