अमरावती

युवक पर जानलेवा हमला मामले के चारों आरोपी जमानत पर रिहा

एड. एहफाज रारानी की सफल दलील

चांदूर रेलवे/दि.4 – एक बात का गुस्सा मन में लेकर युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में ‘उन’ चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया हैं. आरोपियों की ओर से एड. एहफाज रारानी ने सफल दलीलें की है.
जानकारी के अनुसार 29 मार्च को आरोपी अक्षय सुभाष यादव (23), पप्पु उर्फ राहुल श्रीधर यादव (35), पवन महादेवराव यादव(28) व कैलाश रामभाऊ यादव (39, सभी शिवाजी नगर) ने जख्मी सिध्दार्थ पाटील व्दारा आंतरजातिय प्रेम विवाह करने का गुस्सा मन में लेकर उसे जान से मारने के उद्देश्य से लोहे की सलाख बांस व पत्थरों से सिर पर व चेहरे पर मारकर गंभीर जख्मी करने की बात शिकायत में कही गई है. जख्मी की पत्नी की शिकायत के बाद चांदूर रेलवे पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ दफा 307, 504, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया था तथा पीसीआर के बाद गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में अमरावती जेल रवाना किया था. इसके बाद आरोपियों की ओर से एड. एहफाज रारानी ने जमानत के लिए अमरावती स्थित सेशन कोर्ड में दलीले दी. इसके बाद आरोपियों को जमानत मंजूर होकर उन्हें रिहा किया गया.

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