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वरुड/ दि.29- शिवसेना उपजिला प्रमुख योगेश घारड पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किये गए चारोें आरोपियों की पुलिस कस्टडी की समयावधि समाप्त होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना करने के आदेश दिये. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को जिला मध्यवर्ती कारागृह भिजवाया.
वरुड शहर के मुलताई चौक पर शनिवार की रात 9.30 बजे शिवसेना के उपजिला प्रमुख योगेश घारड पर गोली चलाकर हत्या करने का प्रयास किया. इस मामले में वरुड पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस कस्टडी की समयावधि समाप्त होने के बाद चारों आरोपियों को वरुड स्थित दिवानी व फौजदारी न्यायालय में पेश किया गया. अदालत ने 28 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिये थे. कल गजानन ब्राह्मणे, जयंत कोहले, पिंटू कोरडे, संतोष उईके इन चारों हमलावरों को 11 मई तक अमरावती जिला जेल रवाना करने के आदेश दिये. इस हमले के मुख्य आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाये. हमला करने का रहस्य अब तक बरकरार है.