अमरावतीमहाराष्ट्र

सभी लाईसेंसी हथियार होंगे जमा

शहर में 377 व ग्रामीण में 366 लाईसेंसी हथियार

* आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने शुरु की प्रक्रिया
अमरावती/दि.18– आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गृहविभाग ने अपना अभियान शुरु कर दिया है. जिसके तहत कानून व सुव्यवस्था के विषय को ध्यान में रखते हुए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लाईसेंसी हथियारधारकों से उनके हथियारों को जमा करवाने का आदेश जारी किया गया है.

बता दें कि, शहर में लगभग 377 तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 366 लाईसेंसी हथियार दिये गये है, यह सभी हथियार फायर आर्म की कक्षा में आते है, जिन्हें आचार संहिता के खत्म होने तक पुलिस के पास जमा करवाना होता है. चुंकि चुनावी धामधूम के बीच हथियारों का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है. जिसके चलते शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शांति व सुव्यवस्था अबाधित रहे और आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन हो. इस बात के मद्दनेजर शहर पुलिस आयुक्तालय व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लाईसेंसी हथियार रखने वाले सभी लोगों से उनके हथियारों को आचार संहिता के लागू होते ही पुलिस के पास लाकर जमा करा देने का आदेश जारी किया गया है. हालांकि जिस समाज में दीर्घकालीन स्थायी कानून तथा रुढी व परंपरा के तहत हथियार रखने का अधिकार है, उस समाज पर यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू नहीं होगा. परंतु यदि ऐसे समाज का व्यक्ति किसी हिंसाचार में सहभागी पाया जाता है तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति में बाधा पहुंचाने के साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के रास्ते में कोई बाधा पहुंचाता है, तो उसके हथियार को जब्त करने का अधिकार पुलिस विभाग के पास रहेगा. इसके अलावा अपवादात्मक स्थिति में हथियार जमा कराने से छूट मिलने हेतु संबंधित पुलिस थाने के मार्फत पुनर्विलोकन समिति के पास आवेदन करने की सुविधा लाईसेंसधारक व्यक्ति के पास रहेगी. साथ ही जिस लाईसेंसधारक द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, ऐसे लाईसेंसधारक अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को दंडनीय कार्रवाई के लिए पात्र माना जाएगा.

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा जारी किये गये आदेश का यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
– नवीनचंद्र रेड्डी,
पुलिस आयुक्त,
अमरावती शहर.

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