14 को इर्विन चौक की ओर जाने वाले सभी रास्ते रहेंगे बंद
आंबेडकर जयंती के चलते शहर पुलिस विभाग ने लिया निर्णय
अमरावती/दि.11 – आगामी 14 अप्रैल को प्रतिवर्षानुसार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती बडी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी. इस निमित्त स्थानीय इर्विन चौराहे पर स्थित डॉ. बाबासाहब आंबेडकर पुतला परिसर में महामानव को आदरांजलि अर्पित करने हेतु जिन अनुयायियों व आंबेडकरी समाजबंधुओं की अच्छी खासी भीड उमडेगी. साथ ही इर्विन चौराहे पर बुद्धधम्म व आंबेडकरी विचारों से संबंधित साहित्य की दुकानें भी सजेगी. ऐसे में इर्विन चौराहे पर 14 अप्रैल को वाहनों की आवाजाही को रोकने तथा यातायात व्यवस्था को चूस्त-दुरुस्त रखने के लिहाज से शहर यातायात पुलिस विभाग ने 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक इर्विन चौराहे की ओर आने वाली सभी सडकों को आवाजाही के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है.
इस संदर्भ में शहर पुलिस उपायुक्त कल्पना बारवकर ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि, 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक इर्विन चौक से खापर्डे बगीचा, गर्ल्स हाईस्कूल चौक से इर्विन चौक, बाबा कॉर्नर से इर्विन चौक, मर्च्यूरी टी-प्वॉईंट से इर्विन चौक व इर्विन चौक से मालवीय चौक के बीच वाली सडकों को सभी तरह के वाहनों हेतु बंद रखा जाएगा. ऐसे में इर्विन चौक से खापर्डे बगीचा की ओर जाने वाले वाहन एसटी स्टैंड वाले मार्ग का अवलंब करेंगे. गर्ल्स हाईस्कूल चौक से इर्विन चौक की ओर जाने वाले वाहन पुलिस पेट्रोल पंप चौक अथवा बाबा कॉर्नर से विलास नगर रोड व अवलंब करेंगे. बाबा कॉर्नर से इर्विन चौक की ओर जाने वाले वाहन लेकुमल चौक, या पुलिस पेट्रोल पंप वाले मार्ग का अवलंब करेंगे. रेल्वे स्टेशन चौक से मर्च्यूरी टी-प्वॉईंट होते हुए इर्विन की ओर आने वाले वाहन रेल्वे स्टेशन से एसटी स्टैंड अथवा जयस्तंभ चौक, दीपक चौक व चौधरी चौक मार्ग का अवलंब करेंगे. इसके अलावा मालवीय चौक से इर्विन चौक की ओर आने वाले वाहन जयस्तंभ चौक व रेल्वे स्टेशन चौक का अवलंब करेंगे.
इस अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि, मर्च्यूरी टी-प्वॉईंट ेस इर्विन चौक, ट्रैफिक ऑफिस से इर्विन चौक तथा होलीक्रॉस स्कूल से इर्विन चौक के बीच किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं रहेगी. इस जानकारी के साथ ही यह भी बताया गया है कि, इस अधिसूचना का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की जाएगी.