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सभी दुकानों के बोर्ड मराठी में रहना जरूरी

अन्यथा होगी दुकानदारों पर कडी कानूनी कार्रवाई

* अमरावती मनपा ने जारी की अधिसूचना
* नोटीस, आर्थिक जुर्माने और कारावास की सजा का है प्रावधान
अमरावती/दि.1- अमरावती शहर में जिन दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगे है, उनके खिलाफ अमरावती महानगर पालिका द्वारा अब कडी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. अमरावती महानगरपालिका द्वारा एक परिपत्रक जारी करते हुए अमरावती शहर में स्थित सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों के बोर्ड बडे-बडे मराठी अक्षरों में लिखने का निर्देश दिया गया है. हालांकि पहले इस हेतु 31 मई तक की समयसीमा ही दी गई थी और अब राज्य सरकार से मिले दिशानिर्देशों के चलते अमरावती मनपा ने 1 जून को परिपत्रक जारी करते हुए कहा है कि, जिन दुकानों पर मराठी भाषा में नियमानुसार बोर्ड नहीं रहेंगे, उनके खिलाफ नोटीस जारी करते हुए उनसे भारी-भरकम जुर्माना वसूल किया जायेगा. साथ ही संबंधितों पर अपराधिक मामले भी दर्ज किये जायेंगे.
बता दें कि, राज्य सरकार ने राज्य में सभी दुकान व प्रतिष्ठानों के बोर्ड मराठी में लिखे रहने को लेकर निर्देश जारी किया था. लेकिन इसके बावजूद अब भी कई दुकानों व शोरूम के नाम अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए है. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा सभी स्थानीय निकायों को इस संदर्भ में कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी किया गया है. जिसके चलते अमरावती मनपा प्रशासन द्वारा शहर में स्थित 40 हजार छोटी-बडी दुकानों, प्रतिष्ठानों व शोरूम को अंतिम मौका देते हुए अपने निशाने पर लिया गया है.
मनपा के बाजार परवाना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों के बोर्ड मराठी भाषा में लगे है अथवा नहीं, इसे लेकर प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण किया जायेगा.
और यदि किसी दुकानदार द्वारा मराठी बोर्ड लगाने से इन्कार किया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. साथ ही यदि कोई दुकानदार कोर्ट की कार्रवाई से बचना चाहता है, तो उसे जुर्माना भरना पडेगा. जिसके तहत दुकान में कार्यरत प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 हजार रूपये का दंड वसूला जायेगा.

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