अमरावती

पुलिस की हत्या के प्रयास के अपराध से तीनों आरोपी बरी

जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

  • गौवंश तस्करी के समय नाकाबंदी की थी

  • शिरखेड पुलिस थाना क्षेत्र की घटना

अमरावती/दि.7 – शिरखेड पुलिस थाना क्षेत्र के मोर्शी से चांदूर बाजार रोड पर मवेशियों की तस्करी करते समय पुलिस ने नाकाबंदी की और उस वाहन को रोकने का प्रयास किया था. परंतु आरोपियों ने वाहन न रोकते हुए पुलिस के शरीर पर ले जाते हुए हत्या करने का प्रयास किया था. इस मामले में सुनवाई के बाद जिला व सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को बाईज्जत बरी कर दिया हैं.
असलम खां अफसर खां, अजिम अहेमद अब्दुल रहेमान, अब्दुल राजिक अब्दुल सादिक यह बाईज्जत बरी होने वाले आरोपियों के नाम है. जानकारी के अनुसार शिरखेड पुलिस को 19 जनवरी 2017 को गुप्त सूचना मिली कि, मोर्शी से चांदूर बाजार रोड पर वाहन 10 गोैवंश को लेकर कत्ल के लिए जा रहा है. इसपर शिरखेड पुलिस ने लेहगांव चौक पर नाकाबंदी की. रात के समय वहां पर पुलिस रिध्दपुर टी पाँईट के पास व अन्य चांदूर बाजार पुलिस थाने की टीम के साथ बैरिकेट लगाकर उस वाहन का इंतजार कर रहे थे. इस बीच एक वाहन काफी तेजी से आते हुए दिखाई दिया. पुलिस कर्मचारी ने उसे रोकने का प्रयास किया. परंतु आरोपियों ने वाहन न रोकते हुए वाहन पुलिस कर्मचारियों के शरीर पर चढाया, परंतु पुलिस ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई. सरकारी काम में बाधा निर्माण की. इसमें पुलिस कर्मचारी घायल हो गए. तब पुलिस कर्मचारियों ने वाहन का पीछा किया. आरोपी वाहन छोडकर फरार हो गए. एक आरोपी पुलिस के हाथ लगा. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दफा 307, 353, 332, 279, 34, आईपीसी और 11 ड, फ एनिमल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोपपत्र जिला व प्रमुख सत्र न्यायालय में दायर किया.इसके बाद सरकारी वकील ने 9 गवाहों के बयान लिये. आरोपियों के वकील सुधीर अगमे ने सभी गवाहों के क्रास बयान लिये. अगमे की दलीलें सुनकर अदालत ने तीनों आरोपियों को बाईज्जत बरी कर दिया.

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