गिरफ्तार अमरावती के तीनों आरटीओ अधिकारी को जमानत
मुंबई पुलिस की कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती
अमरावती /दि.11– अमरावती में चोरी के ट्रक के फर्जी कागजपत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर उसकी विक्री करने के प्रकरण में गिरफ्तार अमरावती आरटीओ कार्यालय के तीन अधिकारियों की मुंबई की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है. 11 दिन के बाद तीनों अधिकारी जेल से रिहा हुए और आज अमरावती पहुंचने की जानकारी है. वहीं दूसरी तरफ नागपुर ग्रामीण आरटीओ में मोटर वाहन निरीक्षक उदय पाटिल द्वारा अग्रीम जमानत लेने के बाद नागपुर कोर्ट में इस समन्स को चुनौती देते हुए नई मुंबई पुलिस को स्पष्ट कर दिया कि, यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है. इस कारण नागपुर ग्रामीण आरटीओ में अब तक किसी आरटीओ अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.
परप्रांत के चोरी के ट्रक के फर्जी कागजपत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर विक्री करने के प्रकरण में नई मुंबई की क्राईम ब्रांच पुलिस ने 29 अप्रैल को अमरावती आरटीओ कार्यालय के सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ ढोके, मोटर वाहन निरीक्षक गणेश वरुठे, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक भाग्यश्री पाटिल को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन अब नई मुंबई पुलिस द्वारा जांच करते समय आरटीओ अधिकारी के अधिकारो का उल्लंघन न होने तथा पुलिस द्वारा फोन कर परिवहन अधिकारी को परेशान न करने के आदेश बुधवार को मुंबई उच्च न्यायालय ने दिए है. इस कारण नई मुंबई पुलिस को न्यायालय से झटका मिला है. नागपुर के आरटीओ अधिकारी उदय पाटिल द्वारा दायर किए गए दावे में न्यायालय में उदय पाटिल के अंतरिम सुरक्षा की याचिका मंजूर करते हुए एपीएमसी पुलिस स्टेशन नई मुंबई के अपराध क्रमांक 72/2024 मामले में पुलिस को जांच करते समय परिवहन अधिकारी के मूलभूत संवैधानिक अधिकार का रक्षण करने, उनके अधिकार का उल्लंघन न करने तथा पुलिस अधिकारी द्वारा परिवहन अधिकारी को परेशान न करने की बात कही है. इस आदेश के कारण वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशीकांत चांदेकर व सहायक पुलिस निरीक्षक संजय रेड्डी को झटका मिला है. आरटीओ अधिकारी ने इस आदेश का स्वागत किया है. इस प्रकरण में लोकसेवक संगठना की तरफ से इंडियन बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड. नीलेश ओझा यह काम देख रहे है. उनके साथ पूर्व न्यायाधीश एड. ओंकार काकडे, सुप्रीम कोर्ट लॉयर एसोसिएशन के एड. ईश्वरलाल अगरवाल, एड. तनवीर निजाम काम संभाल रहे है.
* अमरावती के अधिकारी सिद्धार्थ ढोके की गिरफ्तारी
चोरी के ट्रको का फर्जी कागजपत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर विक्री करने के प्रकरण में नई मुंबई एपीएमसी पुलिस स्टेशन के थानेदार शशीकांत चांदेकर, सहायक निरीक्षक संजय रेड्डी द्वारा गैरकानूनी रुप से मामला दर्ज कर गवाह व शिकायतकर्ता रहे आरटीओ अधिकारी को ही आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया. अमरावती के सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ ढोके की गिरफ्तारी यह सर्वोच्च न्यायालय के (अर्नेशकुमार के खिलाफ बिहार राज्य (2014) 8 एसएससी 273) प्रकरण के आदेश के खिलाफ रहने के स्पष्ट आदेश प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बेलापुर में 1 मई 2024 को दिए है. साथ ही न्यायालय ने परिवहन अधिकारी को पुलिस हिरासत में देने से इंकार कर दिया. ऐसा रहते हुए भी जांच अधिकारी शशीकांत चांदेकर द्वारा परिवहन अधिकारी को परेशान करना शुरु रखा रहने से परिवहन विभाग के अधिकारी उदय पाटिल ने न्यायालय में दावा दाखिल कर दोषी पुलिस से 50 लाख रुपए नुकसान भरपाई की मांग की है. इसके तहत न्यायालय ने जांच अधिकारी को 8 मई को कारण बताओं नोटिस जारी किया है.