अमरावतीमहाराष्ट्रमुख्य समाचार

सुबह से सभी तरह की शराब दुकानें रहेगी बंद

मतगणना पूरी होने तक जारी रहेगा प्रतिबंध

* जिलाधीश सौरभ कटियार ने जारी किया आदेश
अमरावती/ दि. 3- कल 4 जून को होने जा रही मतगणना के मद्देनजर अमरावती के जिलाधीश सौरभ कटियार ने कल सुबह से लेकर मतगणना पूरी होने तक अमरावती शहर सहित जिले में शराब विक्री को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया है. जिसके तहत कल सुबह से लेकर मतगणना पूरी होने तक सभी तरह की शराब की थोक व फुटकर विक्री प्रतिबंधित रहेगी.
इस संदर्भ में जिलाधीश सौरभ कटियार द्बारा जारी आदेश में कहा गया है कि कल 4 जून को सुबह से लेकर मतगणना का परिणाम घोषित होने तक अमरावती जिले में शराब के सभी निर्माणी घटक, थोक विक्रेता तथा पीएलएल, सीएल-1, बीआरएल-माइक्रो ब्रेवरीज, फार्म-ई, एफएल-1, सीएल-2, सीएल-3, एफएल-2, सीएल-एफएल-टीओडी-3, एफएल-3, एफएल-2, बीआर-2 सहित ताडी व मोहा जैसी आबकारी अनुज्ञप्तियां पूरी तरह से बंद रहेगी. साथ ही इस आदेश में यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी अनुज्ञप्ति धारक द्बारा इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र शराब बंदी अधिनियम 1949 की धारा 54 (1) (सी) तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत कडी कार्रवाई की जायेगी. जिसके तहत संबंधित अनुज्ञप्ति को स्थायी तौर पर रद्द भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों को भी किया सूचित
अमरावती जिले हेतु जारी इस आदेश की जानकारी अमरावती शहर पुलिस आयुक्त, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एवं राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों को देने के साथ ही इससे मध्यप्रदेश के छिंदवाडा, बैतूल व खंडवा जिले के राजस्व एवं पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया गया है. जिसके तहत कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य की सीमा से जुडे इन जिलों के सीमावर्ती शहरों एवं गावों में 4 जून को निर्धारित अवधि के लिए ड्राय डे घोषित करते हुए मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने तक शराब बिक्री को बंद रखा जाए. ताकि मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों से महाराष्ट्र की ओर चोरी छिपे ढंग से शराब की ढुलाई व तस्करी न हो सके. इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाए.

Related Articles

Back to top button