* पटाखे फोडने के लिए केवल दो घंटे की दी गई छूट
* ग्रीन लेबल वाले पटाखे चलाने की ही अनुमति
अमरावती/दि.21- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पटाखों को लेेकर जारी किये गये दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा द्वारा अमरावती शहर में आतिशबाजी करने को लेकर गाईडलाईन जारी की गई है. जिसके मुताबिक 21 से 26 अक्तूबर के दौरान दीपावली पर्व के चलते रात 8 से 10 बजे तक कुल दो घंटे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे. इसमें भी केवल ग्रीन लेबल रहनेवाले पटाखों की आतिशबाजी करने की ही अनुमति रहेगी.
इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक व जिला स्वास्थ्य केंद्र तथा शैक्षणिक संस्था परिसर सहित अन्य साईलेंट जोन के भी आसपास 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने व आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा. इस परिपत्रक में कहा गया है कि, सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखा विक्रेताओं को कम उत्सर्जन करनेवाले ग्रीन लेबल वाले पटाखे बेचने की ही अनुमति दी है और बडे पैमाने पर धुआं, कचरा व आवाज पैदा करनेवाले पटाखों के निर्माण व बिक्री पर प्रतिबंध है. इस बात का सभी ने ध्यान रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दीपावली का पर्व मनाना चाहिए.