* सबसे आगे राजापेठ पुलिस थाना, दूसरे नंबर पर बडनेरा
अमरावती/ दि.20– पुलिस आयुक्तालय के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न घटनाओं में वर्ष 2021 में अपराधों के दोष अदालत में साबित करने में अमरावती शहर अव्वल रहा है. पिछले वर्ष हत्याओं की घटना से शहर दहल गया था. परंतु पुलिस दल ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. पुलिस आयुक्त डॉ.आरती सिंह व्दारा अमरावती की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपराधिक घटनाओं का ग्राफ भी काफी कम हुआ है. वर्षभर में शहर के विभिन्न अपराधों में सबसे महत्वपूर्ण रहे 9 अपराधों के दोष सिध्द करने में पुलिस की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इसमें राजापेठ पुलिस थाना अव्वल है. जबकि बडनेरा पुलिस थाने ने दूसरा नंबर प्राप्त किया है.
अमरावती शहर का नाम राज्य में रोशन करने के लिए और अपराधिक घटनाओं के ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने वक्त-वक्त पर पुलिस अधिकारी व पुलिस अमलदारों के लिए मार्गदर्शन शिविर के आयोजन किये. स्वयं भी अपराधिक घटनाओं को लेकर विशेष बैठक लेते हुए हमेशा मार्गदर्शन करते रही है. जिसके चलते शहर में नाजूक स्थितियां भी निर्माण हुई, परंतु सफलता के साथ नियंत्रण करते हुए उसपर काबु पाया. जिसके चलते आज शहर में शांति, अमन दिखाई दे रहा है. कानून, सुव्यवस्था बनी हुई है.
* विवाह से मना किया तो प्रेमिका को मार डाला
राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था. प्यार संबंध के मामले में प्रेमी व्दारा प्रेमिका के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा गया, परंतु प्रेमिका ने जब मना कर दिया तो, आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर डाली. इस मामले में राजापेठ पुलिस ने उल्लेखनीय गहन तहकीकात करते हुए अदालत में दोषसिध्द करने में सफलता पायी. आरोपी प्रेमी के खिलाफ दर्ज किये दफा 302 के अपराध में अदालत ने उस प्रेमी को उम्रकैद कारावास की सजा सुनाई गई.
* पत्नी और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट
बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के आरोपी पति की पत्नी का दूसरे के साथ प्रेम संबंध था. इसकी भनक लगने पर आरोपी पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में बडनेरा पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दफा 302 के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात करते हुए इस कदर सबूत इकट्ठा किये कि, अदालत में आसानी से दोषसिध्द हुआ. इसपर अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
* सामूहिक बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास
शिकायतकर्ता युवती और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे, परंतु आरोपी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ गद्दारी की. प्रेमी ने प्रेमिका को अपने मित्रों के साथ एक ओर ले जाकर सभी ने बारी-बारी से युवती की इच्छा के खिलाफ बलात्कार किया. सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 376 (2) (एन) के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने मामले की तहकीकात करने के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. मजबूत सबूतों के आधार पर दोष सिध्द हुआ. अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना नहीं भरने पर एक माह साधा कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पीडित युवती को नुकसान भरपाई के रुप में 50 हजार रुपए देने के अदालत ने आदेश दिये.
* नाबालिग बालक पर अप्राकृतिक कृत्य
राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी ने शराब के नशे में पडोसी एक नाबालिग बालक को भोजन करने के बहाने अपने घर बुलाया. मौका देखकर आरोपी ने उस नाबालिग बालक पर अप्राकृतिक कृत्य किया. इसपर राजापेठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 377 के तहत अपराध दर्ज किया. इस मामले में भी पुलिस ने सबूत काफी जमा किये. जिसके बल पर अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो 1 वर्ष साधा कारावास की सजा सुनाई.
* प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू मारकर की हत्या
राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र में ही आरोपी प्रेमी का एक युवती के साथ प्रेम संबंध था, मगर उनके बीच हुए विवाद में आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका पर धारदार चाकू से सपासप वार कर प्रेमिका की हत्या कर डाली. इस मामले में राजापेठ पुलिस ने पूरा जोर लगाकर आरोपी प्रेमी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिये. दफा 302 के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. पुलिस के पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
* भाभी को ननद ने जिंदा जला डाला
वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में भी विचित्र सनसनीखेज घटना उजागर हुई. भाभी के चरित्र पर संदेह करते हुए ननद ने भाभी के शरीर पर रॉकेल डालकर जिंदा जला डाला. पुलिस ने ननद के खिलाफ दफा 302 के तहत अपराध दर्ज किया. इस मुकदमे में दोष सिध्द होने पर अदालत ने हत्या करने वाली ननद को उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न भरने पर एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
* शराब के नशे में महिला को मार डाला
नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक ओर सनसनीखेज घटना प्रकाश में आयी थी. घरेलू मामूली विवाद को लेकर आरोपी ने शराब के नशे में महिला पर धारदार चाकू से सपासप वार कर हत्या कर डाली. इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस ने दफा 302 के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया. इस मुकदमे में दोष सिध्द होने पर अदालत ने आरोपी को उम्रकैद व सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक वर्ष साधे कारावास की सजा सुनाई.
* बिजिलैंड के कर्मचारी के हत्यारे को उम्रकैद
बिजिलैंड में वसूली का काम करने वाले युवक पर आरोपी ने धारदार चाकू से वार कर जान से मार डाला और उसके पास से रुपए लूट लिये थे. इस मामले में दफा 302 के तहत गाडगे नगर पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज किया. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
* हत्यास का प्रयास करने वाले को 10 वर्ष सश्रम कारावास
बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में आरोपी ने शिकायतकर्ता को गालियां देते हुए विवाद किया. इतना ही नहीं तो आरोपी ने धारदार चाकू से सपासप वार कर हत्या करने का प्रयास किया. इस मामले में शिकायतकर्ता गंभीर रुप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कर दफा 307 के तहत अपराध दर्ज किया. तहकीकात के बाद न्यायालय में दोषारोपपत्र दायर किया गया. भरपुर सबूत होने के कारण अदालत में दोष साबित हुआ. इसपर आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.