अमरावतीमुख्य समाचार

अमरावती फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट उजागर

अभागी बस का चालक दानिश दारु पिए था

नशे में ही आई डुलकी ने ली 25 मासूमों की जान!
अमरावती/दि.7- बुलढाणा के पिंपलखुटा में समृद्धि एक्सप्रेस-वे पर गत 1 जुलाई को हुए भीषण बस हादसे के मामले में भयंकर तथ्य उजागर हो रहे हैं. 25 निरपराध यात्रियों की जान लेने वाले इस हादसे के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे चालक शेख दानिश उस समय शराब के नशे में था. यह बात दानिश की खून की जांच से स्पष्ट हुई है. अमरावती की फॉरेंसिक लैब ने गुरुवार शाम रिपोर्ट दी है. जिसके अनुसार दानिश के खून में 30 प्रतिशत से ज्यादा अल्कोहल पाया गया है. महाराष्ट्र में खून में अल्कोहल की वैध सीमा 0.03 प्रतिशत है. अथवा 100 मिली खून में 30 मिलीग्राम.
* 23 लोगों की डीएनए जांच पूर्ण
पिछले शनिवार की तडके आई भयंकर बस दुर्घटना की खबर ने सभी को सन्न कर दिया था. दुर्घटना में 25 यात्रियों की बुरी तरह जलकर दर्दनाक मृत्यु हो गई थी. उनके शव पहचानना नामुमकिन हो गया था. इसके लिए उनके नमूने लाकर डीएनए विश्लेषण किया गया. 23 शवों का डीएनए परीक्षण पूर्ण हो जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब केवल दो की रिपोर्ट आना शेष है. रिपोर्ट में कहा गया कि डीजल के कारण आग लगी और तेजी से फैली. जिससे 25 पीडितों को बचने का अवसर नहीं मिला.
* टायर नहीं फूटा
फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि हादसा टायर फूटने से नहीं हुआ, बल्कि इसी बात की आशंका है कि शराब के नशे में चालक शेख दानिश को झपकी आई और बस पहले सुरक्षा पोल से टकराई, फिर डिवायडर से उसकी टक्कर होकर पलट गई.
* स्लीपर बसेस के डिजाइन पर पुनर्विचार
अशोक लेलैंड बस को स्लीपर कोच में परिवर्तित किया गया था. इसलिए सूत्रों ने बताया कि, इस हादसे के कारण सरकार ऐसी बसों के डिजाइन पर दोबारा विचार और समीक्षा कर सकती है.
* नियम भंग के कारण 25 बार चालान
विदर्भ ट्रैवल्स की उक्त बस का गत 2 वर्षो में ही नियम भंग के कारण 25 बार चालान कटा. हालांकि बस मालिक ने केवल 6 बार जुर्माना भरा. 19 चालान का जुर्माना अभी तक बकाया होने की जानकारी पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप पाटिल ने दी. पाटिल ही एसपी सुनील कडासने की देखरेख में इस भयंकर हादसे की जांच कर रहे हैं.
* यात्रियों के लिए जाएंगे बयान
पाटिल ने बताया कि चालक व्दारा शराब का सेवन करने से उसे दुर्घटना से पहले नींद की झपकी आई होगी. उन्होंने बताया कि, यात्रियों के बयान दंडाधिकारी के सामने रिकॉर्ड किए जाएंगे. फौजदारी प्रक्रिया की धारा 164 के तहत यह कार्यवाही होगी.
* 10 साल तक हो सकती है सजा
इस बीच जानकारों ने बताया कि, चालक शेख दानिश पर अभी सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज नहीं किया गया है. किंतु उसके खून में अल्कोहल की बडी मात्रा पाए जाने से उसे 10 वर्ष तक जेल और जुर्माना हो सकता है. अनुभवी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि खून में 30 प्रतिशत से अधिक अल्कोहोल पाया जाना बहुत अधिक है और ड्राइविंग के लिए खतरनाक है. यह भी कहा गया कि दुर्घटना के बाद दानिश को पहले देउलगांवराजा के अस्पताल ले जाया गया था. उसकी गिरफ्तारी के बाद ही उसके खून के नमूने लिए गए होंगे. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना के समय वह कितना नशे में था. पुलिस ने अभी भी बस मालिक पर अपराध दर्ज नहीं किया है.
* मुआवजे की प्रक्रिया चल रही
इस बीच बुलढाणा के जिलाधीश तुमोड ने बताया कि, वे वर्धा के जिलाधिकारी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. नागपुर, पुणे और यवतमाल के संबंधित अधिकारियों से मृतकों के करीबी रिश्तेदारों की जानकारी और बैंक डिटेल प्राप्त हो चुकी है. वर्धा से यह जानकारी मिलते ही वे शुक्रवार को सरकार को सौंप देंगे ताकि मुआवजा शीघ्रता से प्रदान किया जा सके.

Related Articles

Back to top button