अमरावती विद्यापीठ बकाया 1.24 करोड जीएसटी अदा करें
नागपुर के जीएसटी कार्यालय से मिला नोटिस
अमरावती/दि. 3– संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ की तरफ एफीलेशन शुल्क के रुप में 1 करोड 24 लाख रुपए जीएसटी की राशि बकाया है. इस कारण नागपुर जीएसटी काऊंसील ने अमरावती विद्यापीठ को नोटिस भेजकर बकाया जीएसटी की रकम अदा करने के निर्देश दिए है.
नागपुर के जीएटी कार्यालय ने वर्ष 2017 से 2024 के दौरान विद्यार्थी एफिलेशन शुल्क का जीएसटी बकाया रहने के मामले में अमरावती विद्यापीठ को नोटिस भेजकर तुरंत यह रकम अदा करें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा, ऐसा कहा है. जीएसटी की नोटिस आने पर यह प्रश्न प्रबंधन परिषद के सामने रखने की तैयारी प्रशासन ने शुरु कर दी है. विद्यार्थी एफिलेशन शुल्क व्यावसायिक नहीं है, इस शुल्क से ही विद्यापीठ का कारोबार चलता है, ऐसी पद्धति से जीएसटी काउंसिल के सामने जाने की तैयारी प्रशासन ने नियोजित की है. इसके पूर्व विद्यापीठ प्रबंधन परिषद के सदस्य इसके बारे में क्या निर्णय लेते है, इस पर बहुत कुछ निर्भर है. 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने के कारण विद्यापीठ में एफिलेशन शुल्क मानो व्यवसायिकरण तो नहीं हुआ, ऐसा संभ्रम निर्माण हुआ है.
* अधिकृत जवाब दिया जाएगा
जीएसटी कार्यालय ने 2017 से 2024 के दौरान एफिलेशन शुल्क की जीएसटी बकाया रहने के मामले में नोटिस भेजा है. 18 प्रतिशत से जीएसटी का निर्धारण किया है. 1 करोड 24 लाख रुपए की यह नोटिस है, फिर भी कानूनन जवाब दिया जाएगा.
– डॉ. नितिन कोली
वित्त व लेखाधिकारी, अमरावती विद्यापीठ.