* मुंबई जेल से अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में लाया गया था
* 45 दिन की पैराल छुट्टी पर जाने के बाद लौटा ही नहीं
* फे्रजरपुरा पुलिस थाने में उत्तराखंड के आरोपी पर अपराध दर्ज
अमरावती/ दि.23– फे्रजरपुरा पुलिस थाना क्षेेत्र के अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में हत्या के अपराध में ट्रिपल उम्रकैद की सजा भुगत रहा उत्तराखंड का आरोपी दिलीप सिसोदिया 45 दिन की पैराल की छुट्टी पर जाने के बाद फरार हो गया. जेल अधिकारी मोहन चव्हाण की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरु की है. मुंबई के मोक्का ग्रेटर स्पेशल अदालत ने आरोपी सिसोदिया को ट्रिपल उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कुछ दिन मुंबई की जेल में रखने के बाद अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में भेजा गया था. यहां से विभागीय आयुक्त के आदेश पर पैराल पर जाने के बाद लौटा ही नहीं.
कैदी क्रमांक 534 दीपक दलवीरसिंग सिसोदिया (47, जितपुर नेगी, रायपुर रोड हल्दवाणी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड) यह जेल से फरार आरोपी का नाम है. श्रेणी-2 मध्यवर्ती कारागृह अधिकारी मोहन मंगलराव चव्हाण ने फे्रजरपुरा पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में उम्रकैद की सजा भुगत रहे दीपक सिसोदिया के खिलाफ धारा 3 (2) 3 (4), एमसीओसीएफ 1999 की धारा 120 (ब), भादंवि की धारा 302, 141, 34, 120 (ब), 302, 143, 147, 148 के तहत अपराध दर्ज था. मुंबई मोक्का ग्रेटर स्पेशल अदालत ने 25 मई 2018 को आरोपी दीपक सिसोदिया को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 लाख रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 7 साल की सजा, इसके साथ उम्रकैद व 5 लाख रुपए का जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 2 साल की सजा और उम्रकैद व 1 लाख रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 1 साल की सजा सुनाई. इसके तहत 22 जून 2018 को मुंबई के मध्यवर्ती कारागृह से आगे की सजा भुगतने के लिए अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में लाया गया. यहां सजा भुगत रहा था. उस आरोपी को विभागीय आयुक्त के आदेश पर 2 जनवरी 2022 के दिन 45 दिनों के लिए पैरोल पर छोडा गया था. छुट्टी के दौरान उसका जमानदार निलम दीपक सिसोदिया (45, जितपुरनेगी, रामपुर रोड, हल्दवाणी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड) का रहने वाला था. कैदी की छुट्टी उपभोगकर 8 मार्च 2022 को अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में वापस लोैटना जरुरी था, मगर 9 मार्च 2022 से गैर कानूनी तरीके से आरोपी फरार हो गया था. इस शिकायत पर फे्रजरपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 224 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु की है.